MP: अब रातभर खुल सकेंगे थिएटर-रेस्टोरेंट, कर्मचारी खुद तय करेंगे अपना साप्ताहिक अवकाश

MP New Labor Laws 2026: मध्य प्रदेश में 6 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह नए ‘सिंगल एक्ट’ को लागू किए जाने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट और थिएटरों पर लगी समय की पाबंदी पूरी तरह हट जाएगी, जिससे अब ये प्रतिष्ठान रातभर यानी 24 घंटे खुल सकेंगे। साथ ही कर्मचारियों को अपनी छुट्टी खुद चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उन्हें अधिक लचीलापन मिलेगा। इस नए कानून से कर्मचारियों और व्यापारियों दोनों को बड़े फायदे होने वाले हैं।

MP New Labor Laws 2026: मध्य प्रदेश सरकार श्रम सुधारों के जरिए व्यापार और रोजगार को नई उड़ान देने जा रही है। राज्य में जल्द ही छह पुराने श्रम कानूनों को खत्म करके उनकी जगह एक नया सिंगल एक्ट लागू किया जाएगा। इस बदलाव के बाद रेलवे स्टेशनों के आसपास स्थित रेस्टोरेंट और थिएटर अब रातभर यानी 24×7 खुल सकेंगे। वर्तमान में रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट रात 1:30 बजे तक और थिएटर रात 1:00 बजे तक ही खुल पाते हैं। नए कानून के बाद इन समय की पाबंदियों को पूरी तरह हटा दिया जाएगा, जिससे व्यवसाय को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उच्च स्तरीय कमेटी गठित, फॉर्मेट तैयार

इस महत्वपूर्ण बदलाव को अमली जामा पहनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में श्रम सचिव रघुराज एमआर, विधि सचिव मुकेश कुमार, मनीष रस्तोगी और भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, कमेटी का ड्राफ्ट (Draft) लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

कर्मचारियों और व्यापारियों को मिलने वाले प्रमुख फायदे

कर्मचारियों को मिलेगा छुट्टी चुनने का अधिकार-अब तक छुट्टियां प्रतिष्ठान के नियमों के अनुसार तय होती थीं, जैसे रविवार को दुकान बंद रखना। नए सिंगल लेबर एक्ट में कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए सप्ताह में एक छुट्टी खुद चुनने का अधिकार दिया जाएगा।

तीन शिफ्ट सिस्टम से नए रोजगार के अवसर- 24 घंटे चलने वाले प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को थ्री शिफ्ट सिस्टम में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

इंस्पेक्टर राज’ पर लगेगी लगाम- नए कानून के तहत उद्योगों और दुकानों पर अनावश्यक निरीक्षणों को कम किया जाएगा। नया व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू करने के लिए अब इंस्पेक्टर के फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यापारी सिर्फ ऑनलाइन आवेदन के जरिए अपना काम शुरू कर सकेंगे।

श्रम सचिव ने इस सुधार को ईज ऑफ वैल्यू क्रिएशन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम से राज्य में व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा और निवेशकों का मध्य प्रदेश में आकर्षण बढ़ेगा। यह सुधार न सिर्फ व्यवसायियों के लिए राहत भरा है बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के द्वार भी खोलने वाला साबित होगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन बदलावों से मध्य प्रदेश देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में शीर्ष स्थानों पर पहुंचे।

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