Samvida Teachers 50% Reservation: मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी भर्तियों में 50% आरक्षण देने का फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार, कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके संविदा (Samvida) कर्मचारी अब नियमित भर्ती प्रक्रिया में इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।
Samvida Teachers 50% Reservation: प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा (Samvida) शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब इन शिक्षकों को नियमित भर्ती प्रक्रिया में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सेवा नियमों में संशोधन कर सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है।
एक वर्ष की सेवा अनिवार्य
नए नियम के तहत जो संविदा (Contractual) कर्मचारी कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा दे चुके हैं, वे सरकारी नौकरियों की नियमित भर्ती के दौरान इस आरक्षण का फायदा उठा सकेंगे। हालांकि, यह छूट केवल पहली बार नियमित नियुक्ति के समय ही दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया पहले की तरह पूरी तरह पारदर्शी और प्रतियोगी बनी रहेगी। चयन में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
उम्र सीमा में छूट भी
संविदा (Samvida) कर्मचारियों को उम्र संबंधी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अपनी सेवा अवधि के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष तक निर्धारित की गई है। बशर्ते कि वे उसी विभाग में आवेदन कर रहे हों। दूसरे विभाग में यह लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
पहले से लागू आरक्षण यथावत
इस फैसले के बाद भी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए पहले से चले आ रहे आरक्षण नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जरूरत पड़ने पर बैकलॉग (Backlog) पदों को नियम के अनुसार डी-रिजर्व (De-reserve) भी किया जा सकेगा।
संविदा शिक्षक संघ का स्वागत
संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे लंबे समय से 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे थे। सरकार के इस कदम से उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है।




