भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित त्विशा शर्मा सुसाइड केस में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सीबीआई की मांग पर हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका में कोई फैसला नही हो पाया है।
सीबीआई को एक सप्ताह के लिए समय
गिरिबाला सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगा रखी है। मंगलवार को सीबीआई की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए लिखित जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई सीबीआई के जवाब के बाद होगी।
यह था मामला
भोपाल जिला न्यायालय की पूर्व जज रही गिरिबाला सिंह को उनकी बहू त्विशा शर्मा सुसाइड केस में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में गिरिबाला सिंह और उनका बेटा यानि की त्विशा शर्मा का पति जेल में है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि यह सुसाइड का केस है या फिर घटना के पीछे की वजह कुछ और ही है।




