भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को उम्रकैद, सतना जिला अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाया फैसला

सतना। पुराने पारिवारिक और हिस्सेदारी विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से हमला करके भतीजे को मौत की नींद सुलाने वाले चाचा 62 वर्षीय रामखेलावन सिंह गोंड को सतना की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा जेल में बंद आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाते हुए केंद्रीय जेल सतना में ही सजा भुगतने के निर्देश दिए हैं। आरोपी 14 अक्टूबर 2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अदालत ने आरोपी को 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह था मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम जवारिन, थाना बरौंधा निवासी 62 वर्षीय रामखेलावन सिंह गोंड पर आरोप रहा कि 12 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 8 बजे ग्राम जवाहर निवासी प्रेम सिंह गोंड हैंडपंप पर पानी लेने जा रहे थे, तभी उनके छोटे चाचा रामखेलावन सिंह गोंड ने उन्हें रोक लिया। पुराने पारिवारिक और हिस्सेदारी विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने अपने साथ लाई गई कुल्हाड़ी से प्रेम सिंह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के हमले में गंभीर रूप से घायल प्रेम सिंह की ईलाज के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को मौत हो गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *