राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में फिर जेल जाना होगा, दिल्ली HC ने सुनाई 3 महीने की सजा

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बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, शुक्रवार 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजपाल यादव की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को सही माना।

सात मामलों में मिली सजा, लेकिन जेल सिर्फ 3 महीने

हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े सातों मामलों में तीन-तीन महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है। यानी राजपाल यादव को कुल मिलाकर सिर्फ तीन महीने जेल में रहना होगा।

कोर्ट ने कहा- कई मौके दिए गए, लेकिन बात नहीं मानी

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि राजपाल यादव को कोर्ट के आदेश और अपने दिए गए वादे को पूरा करने के लिए कई बार मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया। इसी वजह से उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना

कोर्ट ने हर केस में करीब 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सातों मामलों को मिलाकर यह रकम करीब 7.35 करोड़ रुपये बैठती है। आदेश के मुताबिक, हर मामले में ज्यादातर रकम शिकायतकर्ता को और कुछ हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा।

क्या है पूरा चेक बाउंस मामला?

यह मामला साल 2010 की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है। फिल्म बनाने के लिए राजपाल यादव ने करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। हालांकि बाद में भुगतान को लेकर विवाद हो गया और रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

इसी मामले में पहले भी राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा था। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा था कि वह आर्थिक जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और उनके काम से कई लोगों के घर चलते हैं।

राजपाल ने किया था 1200 करोड़ के काम का दावा

राजपाल यादव ने दावा किया था कि उनके पास आने वाले समय में करीब 1200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने कहा था कि कई फिल्मों और ब्रांड प्रोजेक्ट्स के एग्रीमेंट उनके पास हैं।

अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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