नीले ड्रम में पति को मौत देने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी, फूट-फूट कर रोई, कहा बच्चो का रखे ध्यान

मेरठ। उत्तर-प्रदेश के मेरठ की अदालत ने बुधवार को मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक सौरभ सिंह राजपूत के हत्या की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। हत्या की आरोपी मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने दोनों को जघन्य अपराधी माना है. इस वजह फांसी की सजा दी है. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार और 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने महाभारत का वर्णन देते हुए कहा कि अपराधी को अपराध की सजा देना भी धर्म का काम है. अपराध के अनुरूप सजा मिलनी चाहिए।

सजा सुनते ही छलक पड़े आशु

जानकारी के अनुसार, अदालत का फैसला सुनते मुस्कान और साहिल शुक्ला की आंखें डबडबा गईं और फिर दोनों फूट फूटकर रोए, जिसके बाद उन्हें बैरकों में ले जाया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और क्रूरता का हवाला देते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने मुस्कान की दो बेटियों के भविष्य और परवरिश का हवाला देकर अदालत से नरमी बरतने की अपील की थी।

मृतक सौरभ के परिवार ने की थी फांसी की मांग

मृतक सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी। अदालत का फैसला आने के बाद पूरे परिवार ने कहा कि उन्हे जिस न्याय की उम्मीद थी, अदालत ने उस पर न्याय किया है।

पूरे देश में थी नीले ड्रम हत्याकांड की चर्चा

ज्ञात हो कि सौरभ सिंह राजपूत हत्याकांड इस लिए भी चर्चा में रहा कि आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी साहिल ने हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया था। वह प्रेमी के साथ सैर सपाटा करने चली गई थी। जब यह मामला खुला तो हर कोई घटना को लेकर चर्चा करता रहा। अदालत ने भी दोनों को जघन्य अपराधी माना है।

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