MP पुलिस को अब लिखित में बताने होंगे गिरफ्तारी के कारण, अब नहीं चलेगी मनमानी

MP Police Written Arrest Reasons: मध्य प्रदेश में अब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का ठोस कारण लिखित रूप में बताना अनिवार्य होगा। पुलिस को यह जानकारी ऐसी सरल भाषा में देनी होगी जिसे गिरफ्तार व्यक्ति आसानी से समझ सके। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों तथा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

MP Police Written Arrest Reasons: अब मध्य प्रदेश में पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का ठोस कारण लिखित रूप में देगी। सिर्फ मौखिक जानकारी पर्याप्त नहीं होगी। पुलिस को यह जानकारी ऐसी सरल भाषा में देनी होगी जिसे गिरफ्तार व्यक्ति आसानी से समझ सके।

पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा ने इस संबंध में भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों तथा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का पालन करने के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम अन्य मामले में 6 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारण जानना मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का पालन सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है।

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य होगा। यदि पुलिस इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती है तो गिरफ्तारी को अवैध माना जा सकता है। यह नई व्यवस्था गिरफ्तार व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ाएगी।

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