Disha Salian Case: CBI FIR में 50+ नाम, फिर भी आरोपी कोई नहीं?

Disha Salian Case: CBI registers FIR; what happens next?

Disha Salian की मौत के मामले में अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दीहै। यह कार्रवाई मुंबई हाई कोर्ट के 2 सितंबर 2026 के आदेश के बाद देखने को मिली है एजेंसी अब मामले से जुड़े कुछ पुराने रिकॉर्ड बयान और अन्य सबूत की जांच कर रही है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद CBI जांच

Disha Salian के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को मामले की जांच करने और फिर दर्ज करने का आर्डर दिया है। अदालत ने शुरुआती पुलिस जांच में कई विसंगतियां का उल्लेख करते हुए मामले से जुड़े सभी पहलुओं को जांच करने के बारे में कहा है।

केवल इतना ही नहीं अदालत में एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया है की जांच के दौरान सबूत सामने आने तक किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। अगर जांच में अपराध साबित होने लायक कुछ प्रूफ मिल जाता है तो सीबीआई संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल करेगी वहीं अपराध नहीं मिलने पर क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल हो सकती है।

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Disha Salian के केस के FIR में क्या है?

जानकारी के अनुसार एफआईआर में आपराधिक साजिश, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म और सबूत छिपाने या रिकॉर्ड में हेर फेर जैसे आरोप की जांच शामिल है। इसमें कई लोगों के नाम और उनके संभावित भूमिकाओं की जांच कभी उल्लेख किया गया है जिसमें आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, दिनो मौरिया, सूरज पंचोली समेत अन्य कई सारे नाम का जिक्र है। हालांकि इन नाम का इस जांच में होना अपने आप में अपराध सिद्ध होने का मतलब नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश भी यही है की जांच में पर्याप्त सबुत मिलने के बाद ही व्यक्ति को आरोपी माना जाए।

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Disha Salian की मौत के मामले में अब क्या होगा?

सीबीआई का मुंबई पुलिस की पिछली जात से जुड़ी डॉक्यूमेंट और अन्य रिकार्ड हासिल कर सकती है इसके साथ ही जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों गवाहों और अन्य संबंधित लोगों के बयान भी इसमें दर्ज किया जा सकते हैं। घटनास्थल और उपलब्ध तकनीकी वह फोरेंसिक जांच की भी जांच की जा सकती है दिशा की मौत जून 2020 में मुंबई के मलाड नामक इलाके में हुईथी। उसे समय मुंबई पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की तरह समझा था और बाद में जांच करने के बाद आत्महत्या की बात भी सामने आई थी। अब हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई फिर से इस मामले की जांच कर रही है।

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