महिला पत्रकार को धक्का देने के आरोप में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

RAHUL GANDHI

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी समेत अन्य संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर एक याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 अक्टूबर को एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया था। याचिकाकर्ता ने इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और महिला पत्रकार को मुआवजा देने की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने जारी किया नोटिस

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने की। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत को बताया कि पहले से लंबित एक याचिका में इस मामले से संबंधित आवेदन दाखिल किया गया है। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी और अन्य संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का देने का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 अक्टूबर को मार्च के दौरान राहुल गांधी ने महिला पत्रकार को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी। आरोप के मुताबिक, महिला पत्रकार को खुद को संभालने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ा।

याचिका में दावा किया गया है कि यह घटना भीड़भाड़ वाली जगह पर हुई, जहां सुरक्षाकर्मी, पत्रकार और कई अन्य लोग मौजूद थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि महिला पत्रकार के साथ जानबूझकर ऐसा किया गया। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

FIR और मुआवजे की मांग

याचिका में अदालत से राहुल गांधी समेत अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और महिला पत्रकार को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने 16 अक्टूबर को भी अदालत के सामने यह मामला उठाया था। उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि महिला पत्रकार तीन महीने की गर्भवती थी और घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने अदालत से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की थी।

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