Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों के परिसर में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने पूरी जानकारी दी। वकील ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एसके कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस थानों के परिसर में मंदिर निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका पर डीजीपी और अन्य को नोटिस भी जारी किए हैं। वहीं, हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के विस्तृत आदेश का इंतजार है।
सार्वजनिक स्थलों पर नहीं बनेंगे धार्मिक ढांचे
दरअसल, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और वकील ओम प्रकाश यादव (Om Prakash Yadav) ने मध्य प्रदेश के पुलिस थाना परिसर में मंदिर निर्माण को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। यादव के वकील सतीश वर्मा (Satish Verma) ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। वकील सतीश वर्मा ने दलील दी कि जिन खुले स्थानों पर ये मंदिर बनाए जा रहे हैं, वे सार्वजनिक स्थान हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हाल ही के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक ढांचे के निर्माण पर रोक लगाई गई है।
ये दलीलें जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की गईं। Madhya Pradesh News
वकील सतीश वर्मा (Satish Verma) का कहना है कि ऐसे में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पुलिस स्टेशन परिसरों में मंदिरों का यह निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए कुछ पुलिस स्टेशनों में पहले से ही मंदिर बनाए गए हैं। सतीश वर्मा (Satish Verma) ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के साथ कुछ तस्वीरें भी संलग्न की हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि कुछ पुलिस स्टेशनों (Police Station) के अंदर मंदिर बनाए गए हैं।
थाना परिसर में नहीं बनाए जाएंगे धार्मिक स्थल।
आपको बता दें कि आमतौर पर कई पुलिस स्टेशनों में मंदिर बने हुए दिखाई देते हैं। हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचनाओं के निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने किसी भी पुलिस स्टेशन में धार्मिक स्थल (मंदिर) के निर्माण पर रोक लगा दी है।