MP: भोपाल में फायर सेफ्टी में लापरवाही पर निगम का एक्शन, एलन समेत 6 कोचिंग संस्थान सील

Bhopal Municipal Corporation Action: भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी (Fire Safety) नियमों की अनदेखी करने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लालघाटी स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट समेत इंद्रपुरी के पांच अन्य कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। निरीक्षण के दौरान इन संस्थानों में इमरजेंसी एग्जिट (Emergency Exit), फायर सिस्टम और अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां पाई गईं। निगम ने बताया कि सभी संस्थानों को पहले ही नोटिस जारी कर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी सुधार नहीं होने पर यह सख्त कार्रवाई की गई।

Bhopal Municipal Corporation Action: भोपाल में फायर सेफ्टी (Fire Safety) नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को फायर ब्रिगेड और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने लालघाटी स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट सहित छह कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। इन संस्थानों को पहले ही सुरक्षा संबंधी कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बावजूद सुधार नहीं होने पर निगम ने यह कार्रवाई की।

एलन इंस्टीट्यूट में मिली गंभीर सुरक्षा खामियां

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अधिकारियों ने लालघाटी स्थित भवन क्रमांक-89 में संचालित एलन करियर इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि भवन में आपातकालीन निकास (Emergency Exit) की उचित व्यवस्था नहीं थी और इमरजेंसी सीढ़ियां भी मौजूद नहीं थीं। इसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम (Fire Hydrant System) का कंट्रोल पैनल ऑटो मोड पर संचालित नहीं हो रहा था और उसे अलग जनरेटर बैकअप से भी नहीं जोड़ा गया था। सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही मिलने के बाद भवन को खाली कराकर तत्काल सील कर दिया गया।

गोयल टॉवर की पांच कोचिंग संस्थाओं पर भी कार्रवाई

नगर निगम की टीम ने इंद्रपुरी स्थित गोयल टॉवर का भी निरीक्षण किया। यहां संचालित अय्यूब खान कोचिंग, श्रेयांश कोचिंग, कीर्तिमान अकादमी, एब्सिल्यूट इंस्टीट्यूट और एनआईटीडीपी ट्रेनिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में भी फायर सेफ्टी (Fire Safety Compliance) के नियमों का पालन नहीं पाया गया। निरीक्षण में सामने आया कि भवन में आपातकालीन सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं थी। कई जगह अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त हो चुकी थी, जबकि पर्याप्त वेंटिलेशन का भी अभाव मिला। इन कमियों को गंभीर मानते हुए सभी संस्थानों को खाली कराकर सील कर दिया गया।

25 जून को जारी किया गया था नोटिस

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक सभी संबंधित संस्थानों को 25 जून को नोटिस जारी कर सुरक्षा संबंधी कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे। तय समय पूरा होने के बाद दोबारा निरीक्षण किया गया, लेकिन आवश्यक सुधार नहीं मिलने पर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई।

फायर सेफ्टी नियम तोड़ने वालों पर जारी रहेगा अभियान

नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में फायर सेफ्टी (Safety Standards) की अनदेखी करने वाले स्कूल, कोचिंग सेंटर, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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