Women Reservation Law 2023: संसद में गुरुवार को महिला आरक्षण बिल 2023 को लेकर चर्चा शुरू हुई, ये चर्चा शनिवार तक चलनी है लेकिन सरकार में बीती रात महिला आरक्षण कानून 2023 को देश में लागू कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था।
इसका मतलब है कि संसद में मौजूदा तीनों बिल पास न हों, तो भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन यह आरक्षण 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक परिसीमन होने के बाद 2034 से ही लागू होगा।
महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से ही लागू करने के लिए तीन कानूनों में संशोधन जरूरी है। इन पर लोकसभा में चर्चा जारी है, शाम 4 बजे वोटिंग होगी।
विपक्ष का आरोप है कि जब संसद में महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम पर चर्चा हो रही है, तो कानून को इतनी जल्दी क्यों लागू किया गया। हालांकि नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि सरकार को कानून लागू होने की तारीख तय करने का अधिकार है।
