पोस्ट ऑफिस बिल क्या है: केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का स्पेशल सत्र बुला रही है. इस सत्र में मोदी सरकार 4 बिल पेश कर रही है. जिनमे से एक है The Post Office Bill.
What Is The Post Office Bill: मोदी सरकार ने 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र (Special Session Of Parliament) बुलाया है. इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे की वजह पेश होने वाले 4 नए बिल हैं. जो इस प्रकार हैं
- अधिवक्ता (संशोधन) बिल
- रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिकल बिल
- दी पोस्ट ऑफिस बिल
- मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त(नियुक्ति, सेवा की शर्त और कार्यकाल) बिल
अपन चर्चा कर रहे हैं दी पोस्ट ऑफिस बिल (The Post Office Bill) की. जानते हैं कि सरकार इस बिल को पेश कर देश के डाक विभाग में क्या बदलाव करने वाली है.
क्या है द पोस्ट ऑफिस बिल
What Is The Post Office Bill: द पोस्ट बिल 2023 से Indian Post Office Act 1898 को रिप्लेस किया जा रहा है. PRS India के अनुसार ‘डाकघर विधेयक 2023 को 10 अगस्त 2023 के दिन राज्यसभा में पेश किया गया था. यह बिल केंद्र सरकार के एक विभाग और डाकघर की वर्किंग से जुड़े मामलों में प्रावधान करेगा।
डाकघर विधेयक 2023 के नियम
- अगर डाक अधिकारीयों को शक होता है कि किसी पार्सल में ड्यूटी नहीं चुकाई गई है या वो कानून के द्वारा प्रतिबंधित है, तो अधिकारी उस पार्सल को कस्टम अधिकारी को भेज देगा। इसके बाद कस्टम अधिकारी उस पार्सल के कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।
- केंद्र सरकार कुछ अधिकारीयों की नियुक्ति करेगी। ये अधिकारी ऐसे पार्सल की शिनाख्त करेंगे जो राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ हो सकते हैं, किसी दूसरे देश के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या शांति में बाधा डाल सकते हैं. ये अधिकारी ऐसे पार्सल को रोक सकते हैं, खोलकर जांच सकते हैं और जब्त भी कर सकते हैं. ऐसे पार्सल को नष्ट भी किया जा सकता है.
- नए कानून में आप अपना पार्सल खोने, डैमज होने, देरी से मिलने पर अधिकारी के खिलाफ केस नहीं कर पाएंगे।
- पोस्ट ऑफिस के पास डाक टिकट जारी करने का अधिकार होगा