उज्जैन। मोहर्रम जुलूस के दौरान वैन में विस्फोट करने के मामले में उज्जैन पुलिस ने तीन लोगो पर रासुका के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिन तीन लोगो पर यह कार्रवाई की गई है। उनमें आरोपी शोएब पिता गब्बू, जाहिद पिता भुरू और तपसील उर्फ तस्लीम पिता नाहरू पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत निरुद्धि आदेश जारी किए गए। तीनों आरोपियों पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में जिला जेल से केंद्रीय भेरूगढ़ जेल शिफ्ट किया है। पुलिस ने बीएनएस और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस और बीडीएस भी जांच में शामिल हो गई हैं।
40 फिट उॅचाई पर उड़ाई थी वैन
ज्ञात हो कि 23-24 जून की रात बड़नगर के अड़ान मोहल्ले से मोहर्रम का जुलूस निकाला गया था। यह जुलूश जय स्तंभ चौक पर पहुचा तो यहां पर एक सनसनीखेज नजारा देखने को मिला। जंहा क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर एक पुरानी टाटा मैजिक वैन को लटकाया गया। आरोप है कि पहले दो युवक वैन पर चढ़कर झंडे लहराते रहे। उनके उतरने के बाद वैन के भीतर रखे रॉकेट और सुतली बमों में आग लगा दी गई। बंद खिड़कियों के कारण अंदर दबाव बना और तेज विस्फोट हो गया। वैन के कांच और लोहे के टुकड़े नीचे मौजूद भीड़ की ओर बिखरे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
हो सकता था बड़ा हादसा
पुलिस के मुताबिक ऐसी घटना से बड़ा हादसा हो सकता था। जिसके चलते थाना बड़नगर पुलिस ने इसे लोक शांति भंग करने और जनसुरक्षा को खतरा मानते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगो पर रासुका की कार्रवाई की तो वही इस मामले में बीएनएस और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। अब तक इस प्रकरण में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




