Municipal Corporation strict on illegal recovery in Rewa: रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में टैम्पो-टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतों पर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। निगम ने थाना प्रभारी, समान को प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।निगम ने मेसर्स एस.डी. ग्रुप्स एण्ड एजेन्सी को 17 अप्रैल 2025 से 12 माह के लिए शुल्क वसूली का ठेका दिया था। निर्धारित दरें हैं: टैम्पो-टैक्सी से 5 रुपये, मिनी ट्रक/ट्रैक्टर से 10 रुपये, और बड़े ट्रकों से 20 रुपये प्रतिदिन।
शुल्क वसूली केवल चोरहटा, निपनिया, सिरमौर चौराहा, पुराना बस स्टैंड, बेकहा तिराहा, नया बस स्टैंड, घोबिया टंकी, हॉस्पिटल तिराहा, कुठुलिया और रतहरा बाईपास जैसे निर्धारित स्थलों पर ही अनुमत है।
हालांकि, संविदाकार द्वारा अनधिकृत स्थानों जैसे चोरहटा, रिंगरोड रतहरा, महाजन टोला, बड़ी पुल और खन्ना चौराहा पर चलते वाहनों से 100-200 रुपये की फर्जी रसीदों के जरिए अवैध वसूली की जा रही है। ये रसीदें निगम से प्रमाणित नहीं हैं और बिना क्रमांक की हैं। इस मुद्दे को मीडिया में भी उठाया गया था।
निगम ने संविदाकार पर अनुबंध शर्तों के उल्लंघन और आपराधिक कृत्य के जरिए निगम की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। पुलिस को तत्काल कार्रवाई कर अवैध वसूली रोकने के निर्देश दिए गए हैं।