MP Sarkari Naukari Niyam 2026: मध्यप्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती के नियमों को और अधिक कड़ा बनाने जा रही है। प्रस्तावित Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 2026 के तहत एक से अधिक जीवित जीवनसाथी (More than One Living Spouse) रखने वाले व्यक्तियों, दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों तथा नैतिक अधमता (Moral Turpitude) से जुड़े गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए उम्मीदवारों की सरकारी सेवा में नियुक्ति पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है।
MP Sarkari Naukari Niyam 2026: मध्यप्रदेश सरकार सरकारी सेवाओं में भर्ती के नियमों को और अधिक सख्त बनाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसमें कई नए और कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस मसौदे के अनुसार, एक से अधिक जीवित जीवनसाथी (More than One Living Spouse) रखने वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाएंगे। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को छूट देने का अधिकार रहेगा।
दो संतान नीति यथावत, कैबिनेट में उठेगा मुद्दा
मसौदा नियमों में Two Child Policy को पहले की तरह ही रखा गया है। इसके तहत जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक जीवित बच्चे हैं और उनमें से कोई एक संतान 26 जनवरी 2001 या उसके बाद जन्मी है, वे सरकारी सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, यदि पहली संतान के बाद एक ही प्रसव में जुड़वा या एकाधिक बच्चों का जन्म होता है तो ऐसे मामलों में छूट दी जाएगी। सरकार इस Two Child Norm को कैबिनेट के समक्ष औपचारिक रूप से लाने पर भी विचार कर रही है।
नैतिक अधमता वाले अपराधियों पर सख्ती
प्रस्तावित नियमों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान Moral Turpitude से संबंधित अपराधों का भी है। जिन व्यक्तियों को ऐसे गंभीर अपराधों में दोषी पाया गया है, उन्हें सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही (Accountability) बढ़ेगी।
15 जून तक आमजन दे सकेंगे सुझाव
सामान्य प्रशासन विभाग ने मसौदा नियमों पर सभी हितधारकों, कर्मचारियों और आम नागरिकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इच्छुक व्यक्ति 15 जून 2026 तक अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर अधिसूचना जारी की जाएगी। यह कदम मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं को और अधिक अनुशासित एवं नैतिकता आधारित बनाने की दिशा में उठाया गया है। नये नियम लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में इन शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।




