लाउडस्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर रोक! MP CM ने पहले ही दिन भौकाल काट दिया

MP CM Decisions On His First Day: मध्य प्रदेश के नए मुख्य मंत्री (New CM Of Madhya Pradesh) डॉ मोहन यादव (Mohan Yadav) ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कुछ जरूरी फैसले लिए हैं.

एमपी सीएम मोहन यादव के फैसले: मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉ मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही भौकाल काट दिया। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए चर्चा का विषय और बहस करने के लिए मुद्दा बन गया है. MP CM ने धार्मिक और मजहबी प्रांगणों में बजने वाले लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को कंट्रोल करने और खुले में मांस-अंडा की बिक्री पर रोक जैसे बड़े फैसले लिए हैं.

मोहन यादव ने पहले दिन क्या फैसले लिए

लाउडस्पीकर के मापदंड तय होंगे

डॉ मोहन यादव ने सबसे पहले राज्य में स्थापित धार्मिक और मजहबी परिसरों में बजने वाले Loud Speaker के इस्तेमाल को लेकर अहम फैसला लिया है. एमपी सरकार ने DJ या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई है लेकिन इनकी वॉल्यूम कितनी होगी ये सरकार तय करेगी। तय मानक से ज्यादा तेज आवाज में DJ/लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। अगर कहीं नियमों को ताक में रखकर ऐसा किया जा रहा है तो आस-पड़ोस के लोग इसकी शिकायत कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर उड़नदस्ता जांच करेगा, जिला स्तर पर तीन सदस्यीय उड़नदस्ता का गठन किया जाएगा।

ऐसे धार्मिक स्थलों की लिस्ट बनेगी, जहां तेज आवाज में लाऊड स्पीकर और DJ बजाए जाते हैं. इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 तक पेश होगी, इस रिपोर्ट की हर सप्ताह रिव्यू मीटिंग होगी। आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों में धर्म गुरुओं से बात कर संस्थानों से लाऊड स्पीकर हटाने की कोशिश की जाएगी।

लाऊड स्पीकर को लेकर जारी आदेश

खुले में मांस की बिक्री पर रोक

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऐसी दुकानें जहां से सड़क किनारे खुले में मांस और अंडा बेचने का व्यापर होता है उनपर सख्ती की जाएगी। खुले में मांस और इससे बने व्यंजन नहीं बेचे जाएंगे। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ही मांस-अंडे की दुकानें संचालित होंगी।

मोहन यादव द्वारा लिए गए अन्य फैसले

हर जिले में प्रधान मंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। इन संस्थानों में नई शिक्षा निति के तहत सभी प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाई जाएंगे।

स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट को लेकर हर कॉलेज में Digi Locker की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों का एजुकेशनल डेटा डिजिटली सुरक्षित रहेगा। ये नियम सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में लागू होगा।

सरकार एमपी में रहने वाले आदतन अपराधियों पर सख्त होगी। उनके खिलाफ दंडात्मक एक्शन लिए जाएंगे। अगर कोर्ट ऐसे आदतन अपराधियों जमानत देता भी है तो सरकार उसकी जमानत निरस्त कर देगी।

सरकार ने तेंदूपत्ता बोनस प्रति बोरा 3 हजार रुपए से 4 हजार रुपए करने का निर्णय लिया है.

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