MP: अब बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पुलिसकर्मियों का लाइसेंस होगा रद्द

MP News for helmet

MP Police Helmet Rule: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार, पुलिस आम नागरिकों पर हेलमेट न पहनने के लिए चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन जब पुलिसकर्मी स्वयं इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो यह व्यवस्था और पुलिस की छवि दोनों पर सवाल उठाता है।

Helmet Rules Apply to Officers and Employees in MP: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए आदेश के अनुसार, यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते पाया गया, तो उसका चालान काटा जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।

पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नियम सख्त

एडीजी, पीटीआरआई शाहिद अबसार द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में दुर्घटनाओं में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए या उनकी जान गई। सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और आम जनता के बीच गलत संदेश देते हैं।

परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जब पुलिस आम नागरिकों पर हेलमेट नियम लागू करती है, लेकिन स्वयं इसका उल्लंघन करती है, तो यह पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है।

जानें आदेश के प्रमुख बिंदु

  • सभी पुलिस थानों, पुलिस लाइनों और इकाइयों में रोलकॉल के दौरान हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए।
  • वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-D के तहत चालान और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
  • बार-बार उल्लंघन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  • प्रत्येक माह इकाई प्रमुख द्वारा उल्लंघन और कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।

कानून सबके लिए बराबर

यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि यह संदेश भी देगा कि कानून सभी के लिए समान है। पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे पुलिस की साख मजबूत होगी और आम जनता में जागरूकता बढ़ेगी।

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