यूपी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई पूरी कर ली है और फैसले के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। इस दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
ऐसा है मानहानि का मामला
जानकारी के तहत अमित शाह पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, दरअसल वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
यूपी में बीजेपी नेता ने लगाया था केस
राहूल गांधी की टिप्पणी से नाराज होकर सुल्तानपुर के स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालती कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी फरवरी 2024 में इस मामले में कोर्ट में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिली थी। बाद में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। राहुल गांधी के वकीलों का कहना है कि उन्होंने यह बयान गुड फेथ (सद्भावना) में दिया था और उनका मकसद मानहानि करना नहीं था।
मामले से जुड़ी मुख्य बातें:
- कोर्ट का आदेश: विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद निर्णय की तारीख 26 अक्टूबर 2026 घोषित की है।
- व्यक्तिगत उपस्थिति: राहुल गांधी के अधिवक्ताओं के अनुसार, फैसले के दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा।
- मामला क्या है: यह मामला साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ की गई एक कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।




