डबल मर्डर केस में पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर को दोहरी उम्रकैद, चाकू से किया था 68 वार

भोपाल। दोहरी हत्या के मामले में विशेष अदालत ने पूर्व एएसआई योगेश मरावी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुरूवार को अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर पर पत्नी और अपनी साली की हत्या का आरोप रहा है और अदालत में चली सुनवाई के दौरान आरोपी हत्या मामले में दोषी पाया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश (ओएडब्ल्यू) सुचिता श्रीवास्तव की अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के दो मामलों में दोषी ठहराते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पत्नी और साली की हत्या करने चाकू से किए थें 68 वार

अभियोजन के अनुसार, तीन दिसंबर 2024 को मृतक महिलाओं की भांजी आर्या मंडावी ने ऐशबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें मेघा और विनीता की हत्या का आरोप योगेश मरावी पर था। मरावी के पत्नी और साली का शव कमरे के फर्श पर मिले थे। दोनों के पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के गहरे घाव थे और वहां काफी खून फैला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की। जांच में आरोपित गिरफ्तार हुआ। घटनास्थल से चाकू और सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए। दस्तावेजी, फोरेंसिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों पर विचार के बाद अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

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