कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ (EPFO)) ने अपने सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। ऑटो-सेटलमेंट सीमा (Auto-Settlement Limit) को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये (EPFO 5 Lakh Limit) कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को आपात स्थिति में तेजी से धनराशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस बदलाव से 7.5 करोड़ सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों को जो बीमारी, शिक्षा, विवाह या आवास जैसी जरूरतों के लिए पीएफ निकासी (PF Withdrawal) करना चाहते हैं।
ईपीएफओ (EPFO) ने इस कदम को डिजिटाइजेशन और सेवाओं को सरल बनाने के अपने लक्ष्य के तहत उठाया है। नई ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली के तहत, अब कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक की राशि निकालने के लिए मैनुअल सत्यापन या कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते उनका केवाईसी (EPFO KYC Verification) पूरा हो। इससे पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपये थी, जिसे मई 2024 में 50,000 रुपये से बढ़ाया गया था।
श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 5 जून तक ईपीएफओ (EPFO) ने 68.96 लाख दावों का निपटारा तीन दिनों के भीतर किया है, जिसमें से अधिकांश ऑटो-मोड के माध्यम से थे। ऑटो-सेटलमेंट सीमा बढ़ने से इस गति में और तेजी आएगी। पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में, ईपीएफओ (EPFO) ने 2.34 करोड़ दावों को ऑटो-मोड में निपटाया, जो पिछले साल की तुलना में 161% अधिक है।
इसके अलावा, ईपीएफओ (EPFO) ने क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को और सरल करने के लिए चेक लीफ या पासबुक अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अब यूएएन (UAN) में बैंक खाता जोड़ने के लिए भी नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। यह कदम पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
ईपीएफओ (EPFO) जल्द ही ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसमें यूपीआई (UPI Withdrawals) के माध्यम से निकासी और एटीएम सुविधा जैसी नई सुविधाएं शामिल होंगी। यह बदलाव कर्मचारियों को आपातकाल में तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।
यह कदम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वह अपने सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता को और सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रहा है