मऊगंज। मऊगंज जिला अंतर्गत वर्ष 2021 में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल जल पहुंचाये जाने के उद्देश्य से विकासखण्ड नईगढ़ी अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में जल प्रदाय के लिए पानी की टंकी का निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य कराया जाना था। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मऊगंज के अधिकारियों एवं ठेकेदार द्वारा नल जल योजना के कार्यों में मिली भगत कर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
इस तरह का निर्माण
इस कार्य के अंतर्गत नईगढ़ी विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में जल प्रदाय के लिए अर्थवर्क, रोड कटिंग, एच.डी.पी.ई. पाइप फिटिंग, पम्प हाउस का निर्माण, वाल्व चौम्बर का निर्माण, ऑटोमेटिक वाटर लेवल इंडिकेटर का निर्माण, सबमर्सिबल मोटर पम्प की स्थापना, बिजली फिटिंग का कार्य, हाउस होल्ड कनेक्शन के लिए जी.आई. पाइप के माध्यम से कंक्रीट का सर्कुलर स्टैंड पोस्ट तैयार करना, नल फिटिंग का कार्य, राइजिंग मेन की फिटिंग का कार्य, स्टार्ट कंट्रोल पैनल की स्थापना, टंकी स्थल पर बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण कार्य कराया जाना था।
3,85,00,900 रूपए का भुगतान
सत्यापन पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य के लिए न्यूनतम निविदा दर 4.26 प्रतिशत विलो दर के आधार पर ठेकेदार मेसर्स शिवेन्द्र तिवारी को कार्यादेश जारी किया गया था। ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य के लिए राशि 3,85,00,900 रूपए का भुगतान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभाग मऊगंज द्वारा किया गया।
घटिया पानी की टंकी टूट
ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया गया, जिसके फलस्वरूप विकासखण्ड नईगढ़ी अन्तर्गत ग्राम खटखरी में नव निर्मित पानी की टंकी प्रथम जल भराव में ही टूटकर गिर गई। प्राक्कलन के अनुसार 4400 मीटर पाइप लाइन बिछाना एवं 315 घरेलू नल कनेक्शन देना दर्शाया गया था, परन्तु पाइप लाइन केवल गांव के बाहर निकाल दी गई। घरों के भीतर न तो नल फिटिंग की गई न ही सर्कुलर स्टैंड पोस्ट बनाया गया।
ग्राम पंचायत जुड़मनिया रघुनाथ, खटखरी, करह उर्फ खरगाड़ एवं शिवराजपुर में जल प्रदाय संबंधी गुणवत्ताविहीन कार्य कराया गया, जिससे आज दिनांक तक संबंधित ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ नहीं किया जा सका एवं गुणवत्ताविहीन तथा उपयोगिता विहीन निर्माण कार्य फर्जी भुगतान ठेकेदार द्वारा प्राप्त किया गया।
इन पर मामला दर्ज
उपरोक्त कृत्य के लिए आरोपीगण (1) श्री जे.पी. (जनार्दन प्रसाद) द्विवेदी, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मऊगंज, (2) श्री संजय पाण्डेय, तत्कालीन सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मऊगंज, (3) ए.पी. तिवारी, तत्कालीन उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मऊगंज, (4) शिवेन्द्र कुमार तिवारी, पिता हीरालाल तिवारी, संचालक मेसर्स शिवेन्द्र कुमार तिवारी, निवासी प्रभाती पुरवा तहसील मनगवां जिला रीवा के विरुद्ध धारा 316(5), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 7(सी), 13(1), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
ये है मुख्य बातें
’ कार्य पूर्ण किये बिना ही ठेकेदार ने साठ गांठ कर प्राप्त किया राशि रु. 3,85,00,900/- (तीन करोड़ पचासी लाख नौ सौ) का पूर्ण भुगतान।
’ नईगढ़ी तहसील अंतर्गत खटखरी में ढह गई नव निर्मित पानी की टंकी।
’ नईगढ़ी तहसील के विभिन्न ग्रामों में घर-घर पहुंचाया जाना था पानी, परन्तु ठेकेदार ने गांव के बाहर ही निकाल दी पाइप लाइन, घरों के भीतर न तो नल फिटिंग की गई न कनेक्शन। सब कुछ स्टैंड पोस्ट बनाया गया।
’ पानी की सबमर्सिबल मोटर पंप, पाइपलाइन फिटिंग, पंप हाउस, बाउंड्री वाल आदि का 09 माह में कराया जाना था निर्माण कार्य परन्तु पांच साल बाद भी कार्य है अधूरा।
’ ग्राम करह में 05 मोटर पंप के स्थान पर मिली 01 सबमर्सिबल मोटर, 740 कनेक्शन के दावों के विपरीत एक भी घर के अंदर नहीं मिली नल फिटिंग।
’ ग्राम शिवराजपुर में ओवर हेड टैंक और सम्पवेल का निर्माण पाया गया अधूरा।
’ ग्राम जुगमनिया रघुनाथ में मुख्य पाइप लाइन तो डाली गई परन्तु घरों के अंदर नहीं किया गया कोई कनेक्शन, मुख्य पाइप लाइन भी आधे ही गांव में बिछाई गई।




