पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को ऑफिस से लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में बुधवार (18 अक्टूबर) को 5 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। सभी आरोपियों पर मकोका लगाया गया था। 26 अक्टूबर को इन्हें सजा सुनाई जाएगी। अजय कुमार, रवि कुमार, अमित शुक्ला, और बलजीत मलिक को मर्डर का, जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी को IPC की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत दोषी ठहराया गया था.
पुलिस का दावा- हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट
पुलिस का कहना था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था. बता दें कि हत्या के पांचों आरोपी मार्च 2009 से पुलिस कस्टडी में हैं. फैसला आने के बाद सौम्या की मां ने दोषियों को आजीवन कारावास की मांग की है. उन्होंने कहा– उन्हें भी तो पता चले किसी की हत्या करने से उनके परिवार में क्या बीतती है. उन्हे भी तो पता की हमने क्या झेला है.
ऑफिस से घर लौटते समय सौम्या को गोली मारी गई थी
हेडलाइन टुडे की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की उम्र हत्या के समय मात्र 25 साल की थी. दिल्ली के वसंत विहार में 30 सितंबर 2008 की रात गोली मर कर हत्या कर दी गई थी. तब वह ऑफिस से अपनी कार से घर जा रही थी.
हथियार के पकड़े जाने से हुआ हत्या का खुलासा
पुलिस ने बताया था कि सौम्या की हत्या के मामले का खुलासा,जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से हुआ। ट्रायल कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्याकांड मामले में रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
हालांकि हाईकोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को उम्रकैद की सजा में बदल दिया था और जिगिशा हत्या मामले में बलजीत मलिक की उम्रकैद की सजा को बरकारर रखा था.