मेरठ। उत्तर-प्रदेश के मेरठ की अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित पति को सांप से कटवाकर हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा यानि की सजा-ए-मौत दे दिया है। अदालत ने यह सजा अमित कश्यप की हत्या करके सांप से डसवाने वाली उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को वारदात के 547 दिन बाद सुनाई है।
बच्चों का रखा जाए ख्याल
कोर्ट ने सजा सुनाने से पहले रविता और अमरदीप से पूछा कि तुम्हे क्या सजा दी जाए। जिस पर रविता ने कहा कि उसके तीन बच्चे है। उनका ख्याल रखा जाएं और वह चुप हो गई। अमरदीप ने अपने बूढ़े मां-बाप ख्याल रखने की बात कहते हुए कहा कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नही है। सजा सुनने के बाद दोनों के न सिर्फ आशु छलक पड़े बल्कि फूट-फूट कर रोते रहें।
अदालत ने माना दुर्लभतम से दुर्लभ अपराध
मेरठ की जिला अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नगर ने इस हत्या मामले में सजा सुनाई है। अदालत ने 7 अक्टूबर 2026 को दोनों को दोषी माना था और 16 अक्टूबर 2026 को इस जघन्य अपराध को दुर्लभतम से दुर्लभ मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।
ऐसी थी घटना
घटना को लेकर जानकारी के तहत 12-13 अप्रैल 2025 की रात को रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप का गला घोंटकर कत्ल कर दिया था। इसके बाद मौत को प्राकृतिक या सांप के काटने से हुई साबित करने के लिए बिस्तर पर एक सांप छोड़ दिया था। मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि दम घुटने और गला दबाने से हुई थी।
सपेरा का बयान एवं कॉल डिटेल रहा अंहम
मेरठ जिले में हुई इस हत्या में सपेरा का बयान एवं कॉल डिटेल अंहम रहा। अमरदीप ने सपेरे से 1,000 रुपये में सांप खरीदा था। जिसमें सपेरे ने बताया कि अमरदीप ने उससे पूजा की बात कह कर सॉप खरीदा था। कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों से दोनों की संलिप्तता साबित हुई। जानकारी के तहत रबिता और अमरदीप ने 24 घंटे में 65 बॉर कॉल और व्हॉटशाप पर बात किए थें, जबकि 6 महीने में 2000 से ज्यादा बार दोनों के बीच फोन पर बात हुई थी।
मेरठ में 4 दिन के अंतराल में 4 लोगों को फांसी की सजा
ज्ञात हो कि मेरठ की अदालत ने तकरीबन 4 दिन के अंतराल में 4 लोगो को फांसी की सजा सुनाई है। इसके पूर्व मुस्कान और उसके प्रेमी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। उक्त हत्या भी प्रेम प्रसंग के चलते बड़े ही निर्दयता के साथ की गई थी और अमित कश्यप की हत्या में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को सजा-ए-मौत की सजा दी गई है।




