PM Kisan Samman Nidhi: इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि!

PM Kisan 19th Installment

PM Kisan Samman Nidhi 20th Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इसी महीने यानी जून 2025 में ही किसानों के बैंक अकाउंट में जमा हो सकती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये मिलेंगे. हालांकि, इस पर सभी किसान इंतजार में हैं की 20वीं किस्त कब आयेगी लेकिन आपको बता दें कि, अभी तक सटीक तारीख के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

19वीं किस्त जारी हुई थी

गौरतलब है कि, इससे पहले 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी. इससे 2.4 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ हुआ था. जो किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लिए पात्र हैं, वे किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन, How To Apply PM Kisan samman nidhi Yojana

Step 1: पीएम किसान योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर Farmer Corner पर जाएं.

Step 2: New Farmer Registration पर क्लिक करें, आधार नंबर दर्ज करके कैप्चा भरें.
Step 3: जरूरी जानकारी दर्ज करें और ‘हां’ पर क्लिक करें
Step 4: पीएम-किसान आवेदन पत्र 2023 को पूरा करें, जानकारी सेव करें और इसका प्रिंटआउट भी लें.

स्कीम का फायदा लेने की शर्तें? PM Kisan Yojana Eligibility

डॉक्टर, इंजीनियर, सीए जैसे प्रोफेशनल्स इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. अगर किसी सीनियर सिटीजन को 10,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलती है, या कोई सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मचारी है, तो वो भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं. जिनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनको भी इसकी किस्त नहीं मिलेगी. अगर पीएम किसान से जुड़े हुए किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी क्योंकि ई-केवाईसी जरूरी है.

PM Kisan Samman Nidhi Rashi हर साल 6,000 रुपए मिलती है

पीएम किसान योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ मिलता है. तीन किस्तों में किसानों को 2,000 रुपए (PM Kisan Yojana Installment) ट्रांसफर किए जातए हैं. इस स्कीम का उद्देश्य देश भर में भूमिधारक किसान के परिवारों को इनकम सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें अलग- अलग एग्रीकल्टर और घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी. सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना से लाभ पाने के पात्र हैं.

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