Rewa News: स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि स्कूल परिसर, जहां बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, वहां कक्षाओं में प्याज की बोरियां भरी हुई हैं। जांच में पाया गया कि इस कार्य से कई सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ। ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण अनिवार्य है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अन्य स्कूलों को सख्त चेतावनी दी कि परिसर में कोई गैर-शैक्षणिक गतिविधि न हो।
Rewa News in Hindi: रीवा जिले के ओढ़की खुर्द प्राथमिक स्कूल में कक्षाओं को प्याज भंडारण केंद्र में तब्दील कर दिया गया। मामला सामने आने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापक नरेंद्र पांडेय को निलंबित कर दिया। जांच में पुष्टि हुई कि यह भंडारण उनके निर्देश पर किया गया था।
कक्षाओं में भरी मिलीं प्याज की बोरियां
स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि स्कूल परिसर, जहां बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, वहां कक्षाओं में प्याज की बोरियां भरी हुई हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि 15 जून से स्कूल शुरू होने वाले हैं, लेकिन कक्षाओं में बैठने की जगह तक नहीं बची। सवाल उठता है कि क्या बच्चों को अब प्याज के बोरे पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी?
शिक्षा नियमों का उल्लंघन
जांच में पाया गया कि इस कार्य से कई सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ। ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण अनिवार्य है। इसके अलावा, IPC की धारा 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना) और धारा 269 (लापरवाही से जनस्वास्थ्य को खतरे में डालना) भी लागू होती हैं। प्याज सड़ने से संक्रमण फैलने का खतरा था, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता था।
जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी
मामले में न जनपद शिक्षा अधिकारी और न ही खंड शिक्षा अधिकारी ने कोई संज्ञान लिया, जिससे प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई। कलेक्टर ने सोमवार शाम को त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किए और विभागीय जांच के निर्देश दिए।
स्कूलों को कलेक्टर की चेतावनी
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अन्य स्कूलों को सख्त चेतावनी दी कि परिसर में कोई गैर-शैक्षणिक गतिविधि न हो। उन्होंने सभी स्कूलों को तत्काल परिसर खाली कर स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए।