MP Primary Teacher Recruitment 2026: चयनित शिक्षकों को मिलेगा म्यूचुअल जिला परिवर्तन का मौका, 10-11 अगस्त को करें आवेदन

MP Primary Teacher Recruitment 2026: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 (Primary Teacher Recruitment 2026) में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए पारस्परिक जिला परिवर्तन (Mutual District Transfer) की सुविधा शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत समान श्रेणी के इच्छुक अभ्यर्थी आपसी सहमति से अपने आवंटित जिले का आदान-प्रदान कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवार 10 और 11 अगस्त 2026 को TRC Portal के माध्यम से ऑनलाइन (Online Application) आवेदन कर सकते हैं।

MP Primary Teacher Recruitment 2026: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 (Primary Teacher Recruitment 2026) में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए पारस्परिक (Mutual District Transfer) जिला परिवर्तन की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था उन चयनित शिक्षकों के लिए लागू होगी, जिन्हें पारिवारिक, सामाजिक, स्वास्थ्य (Medical Reason) या अन्य व्यावहारिक कारणों से आवंटित जिले में कार्यभार ग्रहण करने अथवा नियमित सेवाएं देने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

10 और 11 अगस्त को TRC पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन

लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, समान श्रेणी (Same Category) के दो चयनित अभ्यर्थी यदि आपसी सहमति (Mutual Consent) से अपने-अपने आवंटित जिले और विद्यालय का आदान-प्रदान करना चाहते हैं, तो वे 10 और 11 अगस्त 2026 को TRC Portal के माध्यम से ऑनलाइन (Online Application) आवेदन कर सकेंगे।

मेरिट और आरक्षण व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा कोई असर

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पारस्परिक जिला परिवर्तन (District Exchange) की इस प्रक्रिया से किसी भी अन्य अभ्यर्थी की मेरिट (Merit List), चयन प्रक्रिया (Selection Process), आरक्षण (Reservation Policy) या वैधानिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सुविधा केवल दोनों पात्र अभ्यर्थियों की आपसी सहमति के आधार पर ही लागू होगी।

आयुक्त की मंजूरी के बाद ही होगा अंतिम निर्णय

स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि केवल आवेदन (Application) करने से जिला परिवर्तन का अधिकार स्वतः नहीं मिलेगा। सभी आवेदनों की जांच और पात्रता की समीक्षा के बाद आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय (Commissioner, DPI) अंतिम निर्णय लेंगे। विभाग का फैसला ही इस प्रक्रिया में मान्य होगा।

जरूरतमंद अभ्यर्थी ही उठाएं सुविधा का लाभ

विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का उपयोग केवल वास्तविक आवश्यकता (Genuine Requirement) होने पर ही करें। साथ ही आवेदन करते समय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (Guidelines) और निर्धारित समय-सीमा (Deadline) का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा।

क्या है इस फैसले का उद्देश्य?

स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि म्यूचुअल जिला परिवर्तन (Mutual Transfer Facility) की इस व्यवस्था से चयनित शिक्षकों को व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार कार्यस्थल बदलने का अवसर मिलेगा। इससे शिक्षकों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी और विद्यालयों में कार्य व्यवस्था भी सुचारु बनी रहेगी।

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