Jauhar University Case : मुरादाबाद कमिश्नर ने डीएम की कार्यवाही पर लगाई रोक, अब नहीं चलेगा यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर

Jauhar University Case : UP के पूर्व मंत्री आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोज़र नहीं चलेगा। मुरादाबाद कमिश्नर ने रामपुर DM के फैसले पर रोक लगा दी है। ध्यान रहे कि जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग गैर-कानूनी पाई गई थीं। जांच के बाद रामपुर DM ने गैर-कानूनी बिल्डिंगों को गिराने का आदेश दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, मुरादाबाद कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर रामपुर DM के फैसले पर रोक लगा दी है।

जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। Jauhar University Case

ध्यान रहे कि जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने 2006 में इसकी स्थापना की थी, जब वे मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री थे। जौहर यूनिवर्सिटी 18 सितंबर, 2006 को बनी थी, लेकिन इसकी स्थापना के कुछ समय बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से हट गई थी। आजम खान अब मंत्री नहीं थे, इसलिए इसका उद्घाटन नहीं हो सका।

2006 में बनी, 2012 में उद्घाटन हुआ। Jauhar University Case

छह साल बाद, जब 2012 में समाजवादी पार्टी UP में सत्ता में वापस आई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, और आज़म खान सबसे ताकतवर मंत्री बने, तो 18 सितंबर 2012 को इसका उद्घाटन हुआ। यूनिवर्सिटी बनने के समय, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी तक नहीं बनी थी; इसका अधिकार क्षेत्र ज़िला पंचायत का था। दो बिल्डिंग बनाने के लिए ज़िला पंचायत से मंज़ूरी मिल गई थी, लेकिन बाद की 38 बिल्डिंग के लिए मंज़ूरी नहीं मिली।

आदेश में 40 में से 38 बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया गया।

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर गिराए जाने का खतरा मंडरा रहा था। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिराने का आदेश दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 27(1) के तहत की गई। डिटेल में सुनवाई और डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद, आदेश में यूनिवर्सिटी कैंपस की 38 बिल्डिंग को गैर-कानूनी माना गया और गिराने का आदेश दिया गया।

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