एमपी हाई कोर्ट सिविल जज भर्ती रद्द? पढ़े पूरी खबर

Is MP Civil Judge Recruitment 2023 cancelled: एमपी हाई कोर्ट सिविल जज भर्ती (MP High Court Civil Judge Recruitment 2023) में एक नया अपडेट सामने आया है. जिसके तहत खबर आई है कि सिविल जज (Civil Judge Bharti) रद्द हो सकती है. दरअसल, 17 नवंबर 2023 को MP High Court की शिफारिश पर राज्य सरकार ने भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित किया था। इस अधिसूचना में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य कुछ प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था, जिसपर एक पेटिशन दायर किया गया है.

MP High Court ने बुधवार को इसकी पहली सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार जनरल को इसका जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है. जिसके बाद अब इसकी सुनवाई 1 दिसंबर 2023 को होगी।

क्या है पेटिशन फाइल करने की वजह?

What is the reason for filing the petition: of 17 नवंबर 2023 को MP High Court के निर्देश पर राज्य सरकार ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन (एंट्री-लेवल) की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी किया था. जिसके बाद नरसिंगपुर की जज वर्षा पटेल द्वारा एक पेटिशन फाइल किया गया था. जिसमें उन्होंने सिविल जज भर्ती के लिए होने वाले परीक्षा के नियमों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये नियम गैर कानूनी है. साथ ही उन्होंने ये अपील की है कि सिविल जज की परीक्षा MP High Court के बजाए MPPSC को करवाना चाहिए।

उन्होंने कुछ नियमों को टारगेट किया जैसे:-

  • सिविल जज के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें LLB या तीन साल की लीगल प्रैक्टिस में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त हुए हों. जो कि गैर कानूनी है.
  • अभ्यथियों को इंटरव्यू में 50% अंक में से 20 अंक प्राप्त हो, भले ही लिखित परीक्षा में कितने भी अंक प्राप्त हुए हों. यह भी गैर कानूनी है.
  • परीक्षा के पहले और दूसरे फेज में अनारक्षित उम्मीदवारों का कैसे चयन करना है, इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है.
  • OBC और जनरल वर्ग के उम्मेदवारों के लिए सिर्फ एक क्वालिफिकेशन्स का उल्लेख किया गया है. जोकि भारतीय संविधान के रिजर्वेशन रूल्स 1994 के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16(4) का उल्लंघन है.

इस मामले की सुनवाई के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है, जिसका जवाब 1 दिसंबर को देना ही है और इस मामले पर पेटिशन दायर होने के बाद MP Civil Judge भर्ती (MP Civil Judge Recruitment 2023) रद्द हो सकती है.

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