इस तारीख तक INCOME TAX DEPARTMENT ने ITR भरने की डेट बढ़ाई

जिन टैक्सपेयर्स ने अब तक आईटीआर नहीं भरा है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरसल टैक्सपेयर्स जिन्होंने अब तक आयकर जमा नहीं किया उनके लिए ये आखिरी मौका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट(ITD) ने आईटीआर (ITR) भरने कि डेट को बढ़ाकार टैक्सेयर्स को एक और मौका दे दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट(ITD) ने आईटीआर (ITR) भरने कि डेट को बढ़ाकार 31 DECEMBER करदी गई है।

INCOME TAX DEPARTMENT से फिर इन्हें मिला मौका

आप अगर टैक्सपेयर्स हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इनक्म टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया फिर एक मौका। बताया जा रहा है कि आईटीडी (ITD) ने आईटीआर (ITR) भरने कि डेट बढ़ाई। दरसल, आईटीडी (ITD) ने डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इस मौके के बाद जोभी टैक्सपेयर्स इस बाद चुकेंगे उन्हे 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं जिन लोगों कि आय 5 लाख से ज्यादा है उन्हें 10 हजार का जुर्माना भरना होगा।

इस गलती से देना पड़ सकता है जुर्माना के साथ ब्याज

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत आईटीआर भरने की डेट बढ़ा दी गई है। यदि टैक्सपेयर्स मौके को भी गवा देंगे तो उन्हे काफि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरसल, आईटीडी ( ITD) द्वारा बढ़ाइ गई डेट पर टैक्सपेयर्स अगर दाखिला जमा नहीं करते तो उन्हें जुर्माना भरना होग. इसको भरने कि आखिरी तारीख 31 दिसंबर कर दि गई है। हालाकिं, इसके बाद दाखिला जमा करने के लिए 5 हजार का जुर्माना भरना होगा। साथ ही जिन लोगों कि आय 5 लाख से ज्यादा है उन लोगों को 10 हजार से ज्यादा जुर्माना भरना होगा। तारीख बीतने के बाद जुर्माने के साथ-साथ टैक्सपेयर्स को धारा 234A के तहत आईटीआर भरने वाली रक़म के अनुसार ब्याज भी भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि टैक्सपेयर्स के पास अभी भी 15 दिन यानी 31 दिसंबर का समय है।

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