उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से BJP विधायक रामदुलार गोंड (BJP MLA Ramdular Gond) को रेप केस का दोषी पाया गया, रेपिस्ट विधायक को 25 साल की सज़ा सुनाई गई. इसके अलावा MP/MLA कोर्ट ने दोषी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
रेपिस्ट बीजेपी विधायक को 25 साल की सज़ा: सोनभद्र से विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप करने के मामले में 25 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है. दोषी पर कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, ये राशि पीड़िता को दी जाएगी। जब कोर्ट ने रेपिस्ट विधायक को सज़ा सुनाई तो वह कोर्ट रूम में रोने-गिड़गिड़ाने लगा. उसने जज से रहम की भीख मांगते हुए कहा कि उसके बच्चों की पढाई चल रही है इसी लिए उसकी सज़ा कम कर दी जाए.
बता दें कि बीते मंगलवार को 9 साल पुराने केस में विधायक को दोषी करार दिया गया है. विधायक पर POCSO, 376 और 201 की धारा के तहत दोषी माना गया है. सज़ा के बाद अब विधायक की विधायकी खत्म कर दी गई है. सरकारी वकील सत्यप्रकाश तिवारी ने विधायक को सुनाई गई सज़ा की पुष्टि की है.
नाबालिग से रेप किया था
विधायक पर नाबालिग से रेप का आरोप 4 नवंबर 2014 को दर्ज हुआ था. रासपहरी थाने के म्योरपुर गाँव में नाबालिग के साथ इस विधायक से दरिंदगी को अंजाम दिया था. पीड़ित पक्ष के वकील के अनुसार पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि रामदुलार गोंड उसके साथ करीब एक साल से रेप कर रहा था और उसने 6 बार उसके साथ जबरदस्ती की थी.
पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि विधायक उसे धमकाता था, वह पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता था. इसी लिए वह दरिंदगी सहती रही. पीड़िता गर्भवती भी हो गई, उसकी एक बच्ची भी है. पुलिस ने विधायक पर POCSO के तहत केस दर्ज किया था. जांच के दौरान पुलिस को सारे सबूत भी मिल गए इसी आधार पर चार्टशीट दाखिल की गई.
हैरानी की बात ये है कि पोक्सो के तहत चल रहे इस मामले की सुनवाई 9 सालों तक चलती रही. 300 से ज्यादा बार तारिख दी गई. विधायक पर रेप के आरोप तब लगे थे जब वो गांव की प्रधान का पति था। कुछ दिन तक जेल में भी रहा लेकिन बाद में जमानत पर छूट गया. 2022 में जब वो विधायक बना तो मामला पोक्सो कोर्ट से MP/MLA कोर्ट में शिफ्ट हो गया.