रीवा निगम आयुक्त की बड़ी कार्रवाई, अवैध मीट विक्रेताओं के खिलाफ FIR दर्ज

Rewa MP News

Rewa Nagar Nigam News | रीवा नगर निगम रीवा द्वारा राष्ट्रीय मछली विकास योजना के अंतर्गत मछली मार्केट के प्रथम तल पर निर्मित व आवंटित दुकानों के अन्यत्र अन्य जगहों पर बिना अनुमति मीट/मटन का व्यापार किए जाने पर सख्त रुख अपनाया गया है।

निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने उक्त अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को पत्र जारी किए हैं।

निगम आयुक्त ने 5 दुकानदारों जिनमें अमर बादल (मटन हाउस, दुकान क्रमांक 25), बृजेश चिकवा (दुकान क्रमांक 27), श्री लक्ष्मी प्रसाद चिकवा (दुकान क्रमांक 17), धीरज (लकी मीट हाउस, दुकान क्रमांक 25) एवं अहमद कुरैशी (इंडियन मीट हाउस, दुकान क्रमांक 10) के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 255 एवं 257 का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

यह सभी दुकानदार पूर्व में पुलिस की उपस्थिति में दी गई चेतावनी के बावजूद बिना अनुमति मांस विक्रय करते पाए गए, जो निगम के नियमों, परिषद के निर्णयों एवं शासन के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है। निगम द्वारा मछली मार्केट में मीट/मटन विक्रेताओं के लिए नियमानुसार दुकानें आवंटित की गई थीं। परंतु, कुछ दुकानदारों द्वारा बिना अनुमति और आवंटन के नियमों का उल्लंघन करते हुए मीट/मटन का व्यापार किया जा रहा था।

इस संबंध में 08 मई 2025 को मौके पर पुलिस की उपस्थिति में निरीक्षण कर स्पष्ट किया गया कि संबंधित दुकानों में अब मीट/मटन का कोई व्यवसाय नहीं हो रहा है। बावजूद इसके, इन दुकानदारों द्वारा 23 मई 2025 को पुनः उसी दुकान में मीट का अवैध व्यापार करते हुए पाया गया। यह कार्य न केवल निगम के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 255 व 257 का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम रीवा द्वारा राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड योजनान्तर्गत रीवा नगर के वार्ड क्रमांक 6 कनौडिया पेट्रोल पम्प के पीछेय मत्स्य झिरिया नाला के पास मत्स्य बाजार केन्द्र के प्रथम तल पर मीट/मटन की दुकानों का निर्माण कराया गया है। निगम के 9वें साधारण सम्मिलन दिनांक 13.02.2024 के प्रस्ताव क्रमांक-14 द्वारा निर्णय लिया गया है कि मीट/मटन की दुकानों का आवंटन व्यवस्थापन के अधीन निर्धारित आरक्षित मूल्य पर किश्तो में पूर्व से मीट/मटन का व्यवसाय कर रहे पंजीकृत एवं चिन्हित व्यवसायियों को किया जाय, अन्यत्र कहीं यह व्यवसाय नहीं हो।

तत्पश्चात् निगम के 14वें साधारण सम्मिलन दिनांक 27.03.2025 के प्रस्ताव क्रमांक 11 में निर्णय लिया गया कि लॉटरी पद्धति से दुकाने मीट/मटन व्यवसायियों को आवंटित की जाय। निर्णय के परिपेक्ष्य में दिनांक 25.04.2025 को नगर पालिक निगम रीवा के सभाकक्ष में अधिकारियों एवं 30 मीट/मटन व्यवसायियों की उपस्थिति में लॉटरी प्रक्रिया से दुकाने आवंटित की गई, सहमति इनके द्वारा प्रदान करते हुए हस्ताक्षर किए गये।

तत्पश्चात् कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1538/राजस्व/न.पा.नि./2025 रीवा दिनांक 05.05.2025 द्वारा आवंटन आदेश प्रदाय कर पावती प्राप्त की गई तथा दिनांक 06 मई 2025 को 30 मीट/मटन व्यवसायियों के साथ इन्हे भी स्थल पर दुकान उपलब्ध करायी गई। किन्तु इन व्यक्तियों द्वारा दुकान का शटर गिराकर चोरी छिपे मटन का व्यवसाय किए जाने की सूचना पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1610/राजस्व/दिनांक 08.05.2025 द्वारा आपको सूचना प्रेषित की गई और दिनांक 08.05.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे पुलिस बल की उपस्थिति में इन्हे समझाईश दी गई, तब उनके द्वारा यह कहा गया कि मीट/मटन का व्यवसाय अब इस दुकान में नहीं हो रहा है।

दिनांक 23.05.2025 से इनके द्वारा मटन का व्यवसाय पुनः चालू कर पशुओं का वध भी उसी दुकान में किया जा रहा है। इनके द्वारा निम्न प्रावधानों, परिषद के निर्णयों, शासन के नीति-निर्देशों एवं आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 255 एवं धारा 257 में निम्न प्रावधान है। जिनमें धारा 255 बाजार के बाहर बिना अनुमति पत्र के पशु, मांस आदि का विक्रय करना (1) कोई भी व्यक्ति आयुक्त से अनुमति पत्र प्राप्त किए बिना मानवीय खाद्य के लिए अभिप्रेत किसी पशु अथवा कोई मांस या मछली का, निगम या अनुमत बाजार के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा।

तथा धारा 257 विक्रय के हेतु पशुओं का वध करने के लिए स्थान (4) (1) कोई भी व्यक्ति आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत किसी ऐसे पशु के मांस को जिसका किसी ऐसी वधशाला या ऐसे स्थान में वध किया गया हो जो इस अधिनियम के अधीन न रखी गई हो या अनुमत न हो, नगर में नहीं लावेगा। (2) कोई भी आरक्षी पदाधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को शक्ति पत्र के बिना बंदी बना सकेगा जो उपधारा (1) के उल्लंघन में नगर में किसी मांस को लावे।

परिषद द्वारा पारित निर्णय, आवंटन आदेश की शर्तों के उल्लंघन के साथ मध्यप्रदेश शासन के इस नीति निर्देश कि मांस एवं मछली के विक्रय हेतु नगर में नियत स्थान पर बाजार बनाकर दुकानों को स्थानांतरण किया जाय का उल्लंघन किया जा रहा है। मत्स्य बाजार केन्द्र झिरिया रीवा के प्रथम तल पर निर्मित व आवंटित दुकानो में उक्त व्यक्ति के शिफ्ट नहीं होने, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 255 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त नहीं करने, धारा 257 के अन्तर्गत निगम द्वारा निर्धारित पशुवध स्थल पर पशुवध न कराकर निजी दुकान में पशुवध करने, मध्यप्रदेश शासन के नीति-निर्देशों, परिषद द्वारा पारित निर्णय एवं आवंटन आदेश की शर्तों का उल्लंघन है।

निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को पत्र जारी किए हैं। नगर निगम द्वारा यह सख्त कदम अवैध मीट व्यापार पर लगाम लगाने और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया है

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