ज्ञानवापी विवाद अपडेट: इलाहबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में हिन्दुओं के पूजा-पाठ पर रोक लगाने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है. मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिन्दुओं की पूजा अर्चना पर रोक लगाने की याचिका डाली थी. बता दें कि यहां हिन्दुओं को पूजा-पाठ का अधिकार वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को आदेश जारी कर दिया था.
इसके बाद इलाहबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि तहखाना लंबे समय से हमारे अधिकार में रहा है. यह ज्ञानवापी मस्जिद का हिस्सा है और DM ने पूजा-पाठ शुरू करने में जल्दबाज़ी की है. जबकि इसके लिए समय था, अब पूजा पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।
बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने जब 31 जनवरी को अपना आदेश सुनाया था तब टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ने व्यास तहखाने में 1993 से पूजा रोक दी थी. राज्य सरकार ये व्यास परिवार और श्रद्धालुओं के साथ गलत किया था. कोर्ट ने कहा था कि तहखाने में पूजा-पाठ रोकना, श्रद्धालुओं के खिलाफ होगा।
खैर अब मुस्लिम पक्ष इलाहबाद हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ बंद होनी चाहिए।