दिल्ली शराब नीति घोटाला (Delhi Liquor Policy Scam) मामले में बीते एक महीने के कैद दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Interim bail) को अंतरिम जमानत मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ED के वकील सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वे 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई में अपनी दलील पेश करने के लिए तैयार हो जाएं।
गौरतलब है कि ED ने कोर्ट में कहा कि हम इस याचिका की सुनवाई का विरोध करते हैं. अरविंद केजरीवाल को रिहा करने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका है. की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता ने ED के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि इस केस में समय लगने की संभावना है ऐसे में कोर्ट चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सीएम की अंतरिम जमानत वाली याचिका की सुनवाई कर सकता है. अदालत ने एसवी राजू से कहा कि 7 मई को अंतरिम जमानत की याचिका पर दलीलों के लिए तैयार हो जाएं बता दें कि ED ने कोर्ट द्वारा इस याचिका की सुनवाई करने का विरोध दर्ज किया है. केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं इसका फैसला 7 मई को होगा।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिका की सुनवाई करना और अंतरिम जमानत दे देने में फर्क है. हम सुनवाई भी कर सकते हैं और अंतरिम जमानत भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं लेकिन ED इस सुनवाई के लिए अपनी दलीलों को तैयार रखे. ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक के लिए सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकती है.