पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 10 साल की सज़ा क्यों हुई?

Former Pakistan PM Imran Khan sentenced to 10 years imprisonment: पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान पहले से ही 3 साल की सज़ा काट रहे हैं और अब कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सज़ा सुना दी है.

पाकिस्तान के पूर्व पीएम Imran Khan को रावलपिंडी के स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है. उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी PTI के लीडर शाह महमूद .कुरैशी को सायफर केस में 10 साल साल की सज़ा सुनाई गई. इमरान और कुरैशी की मौजूदगी में ही जज अबुल हुसैन जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव हैं ऐसे में करीब 1 हफ्ते पहले आया यह फैसला इमरान के राजनीतिक करियर को खत्म कर सकता है.

सायफर केस क्या है?

अप्रैल 2022 में सरकार गिरने के बाद इमरान खान की तरफ से दावा किया गया कि उनकी सरकार गिराने के लिए अमेरिका और उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साजिश रची. खान ने आरोप लगाया कि इस साजिश की जानकारी अमेरिका ने उस वक़्त के पाकिस्तानी ऐंबैस्डर असद मजीद खान ने एक सीक्रेट लेटर के जरिए दी थी। डिप्लोमैटिक टर्म में इसी लेटर को सायफर कहा जाता है।

यह सायफर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट (US State Department) यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भेजा गया था। इमरान खान इस लेटर को साल 2022 में कई चुनावी रैलियों में लहराते हुए नजर आए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार को अमेरिका के इशारे पर फौज ने गिराया। कानूनी तौर पर ये लेटर एक नेशनल सीक्रेट (National Secret) होता है, जिसे सार्वजनिक जगह पर दिखाया नहीं जा सकता।

इसके अलावा खान का एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था। इसमें इमरान, उस वक्त के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीफ सेक्रेटरी आजम खान की आवाजें थीं। फोरेंसिक जांच में यह साबित हुआ कि ऑडियो सही है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। टेप में खान कुरैशी और आजम से कहते हैं- अब हम इस सायफर को रैलियों में दिखाकर इससे खेलेंगे।

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