Unified Pension Scheme को समझें आसान शब्दों में

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What is Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए UPS यानी की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है . इसे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुडी मांगों के निपटारे के तौर पर लागू किया गया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है कि UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि UPS लागू होने के बाद NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी कर्मचारियों के पास दोनों में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन रहेगा।

Benefits of Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए UPS यानी की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है . इसे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुडी मांगों के निपटारे के तौर पर लागू किया गया है . केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है कि UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि UPS लागू होने के बाद NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी कर्मचारियों के पास दोनों में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन रहेगा। तो यूनिफाइड पेंशन को लेकर देश के लोगों के मन में कई सवाल है जैसे UPS में कितनी पेंशन मिलेगी ? ये NPS से ज़्यादा बेहतर क्यों है ? और इसके फायदे या नुकसान क्या हैं ?

UPS किन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा?

केंद्रीय मंत्री की घोषणा के अनुसार साल 2004 से रिटायर्ड हुए 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। साल 2004 से अब तक रिटायर्ड कर्मचारी ही इस योजना के तहत बकाया पैसा पाने के लिए योग्य होंगे। इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 800 करोड़ रुपए तक किया जाएगा।

UPS में कितनी पेंशन मिलेगी?

UPS के तहत कर्मचारी की पेंशन उसके सर्विस में बिताए समय पर निर्भर होगी। अगर कर्मचारी ने 25 साल तक ड्यूटी की है तो उसे रिटायरमेंट वाले दिन के पिछले 12 महीनों में जितनी बेसिक सैलरी होगी उसका 50 % पेंशन के रूप में मिलेगा। सीधी-सीधी बात ये है कि कम से कम 25 साल तक काम में रहने के बाद रिटायरमेंट लेने वालों को उनकी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा । वहीं कम से कम 10 साल में रिटायरमेंट लेने वालों को महीने के 10 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे।

सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी?

न्यू पेंशन स्कीम में अबतक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 % हिस्सा कंट्रीब्यूट करता था और सरकार उसे 14 % देती थी या देती है. लेकिन UPS में कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10 % ही रहेगा मगर सरकार अपनी तरफ से 14 % की जगह 18 . 5 % देगी और हर तीन साल में सरकारी कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की समीक्षा होगी ।

कर्मचारी की मौत पर परिजनों को क्या मिलेगा?

Which is better, NPS or UPS: UPS के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को बेसिक सेलरी का 60 % मिलता रहेगा। जिन कर्मचारियों ने 10 साल के पहले ही नौकरी छोड़ दी है उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल तक सर्विस करनी पड़ेगी । जैसा की केंद्रीय मंत्री ने बताया, बिलकुल चुन सकते हैं यहां तक कि जो लोग 2004 के बाद NPS से रिटायर हुए हैं वो भी UPS में जा सकते हैं और सरकार साथ में एरियर पर ब्याज भी देगी जो PPF के बराबर रेट से मिलेगा।

What will be the benefit of Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए UPS लागू कर सकती हैं, अब अगर राज्य के कर्मचारी दवाब बनाएँगे तभी सरकारें इसे लागू करेंगी। देखा जाए तो UPS में फयदा ही फायदा है, पहला तो यही है कि सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन 14 से 18.5 % कर दिया है, इसके अलावा इसे महंगाई इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उसी तरह DR भी बढ़ता रहेगा। देखा जाए तो UPS में नुकसान होने जैसी कोई बात ही नहीं है.

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