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Umar Khalid Bail : Umar Khalid को मिली 7 दिन की Interim bail, कड़कड़डूमा कोर्ट ने दी राहत

Umar Khalid Bail : राजधानी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के आरोप में जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, उमर खालिद ने अपने चचेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि, कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।

कौन है उमर खालिद? Who is umar khalid?

उमर खालिद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का पूर्व छात्र है। उमर खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की कथित तौर पर साजिश रचने का आरोप है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 2020 में दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में खालिद को गिरफ्तार किया था।

उमर खालिद पर क्या है आरोप? Umar Khalid Bail

जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, दंगा, भीड़ इकट्ठा करना, देशद्रोह, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं के तहत पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 2020 में हुई थी झड़प।

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच ने दंगों के पीछे कथित साजिश के सिलसिले में उमर से पूछताछ भी की। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। 11 घंटे की पूछताछ के बाद उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उमर खालिद की कई याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

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