ITR फाइल होने पर भी Tax Refund नहीं आया? आयकर विभाग ने बताया, उपाय

ITR फाइल होने पर भी Tax Refund नहीं आया? आयकर विभाग ने बताया, उपाय

Income Tax Refund Delay: हर साल बड़ी संख्या में टैक्स देने वाले लोगों को इनकम टैक्स रिफंड में दीदी का सामना करना पड़ता है आईटीआर फाइल करने के बाद भी जब रिफंड समय पर आपके खाते में नहीं आता तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक सा हो जाता है ऐसे मामलों में आयकर विभाग ने स्पष्ट बताया है कि रिफंड में देरी होने पर टैक्स देने वाले लोगों को अपनी शिकायत किस प्लेटफार्म के जरिए करनी चाहिए।

Income Tax Refund Delay: रिफंड में देरी होने पर किससे संपर्क करें? आयकर विभाग ने बताया समाधान का सही तरीका

क्यों होता है Income Tax Refund Delay?

दरअसल आयकर विभाग के अनुसार रिफंड में देरी होने के पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। इनमें ITR का प्रोसेसिंग में अटका होना, बैंक अकाउंट डिटेल्स में गलती देना, pan और आधार का आपस में लिंक ना होना या फिर किसी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के कारण ऐसा होता है। कई बार टैक्स देने वाले लोगों को इसकी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है जिससे रिफंड और भी देरी से आने लगता है।

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रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड में देरी होने का शक हो रहा है तो सबसे पहले आप अपना ITR रिफंड स्टेटस चेक करें। इसके लिए आयकर विभाग के ई फीलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके अपना रिफंड स्टेटस देखे। यहां यह साफ दिखे जाता है कि रिफंड प्रोसेस में है, जारी हो चुका है या किसी कारण से रोका गया है।

e-Nivaran पोर्टल से कैसे मिलेगी मदद?

आयकर डिपार्टमेंट ने टैक्स देने वाले लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए ई निवारण ग्रीवेंस पोर्टल की सुविधा भी दी है। अगर आपका रिफंड लंबे समय से अटका हुआ है या फिर प्रोसेसिंग होने के बाद भी आपके अकाउंट में नहीं आया है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग इस मामले की जांच करता है और समाधान की प्रक्रिया जल्दी शुरू होती है।

ई निवारण (e-Nivaran) पोर्टल का लिंक – e-Nivaran

हेल्पलाइन और ई-मेल सपोर्ट भी है उपलब्ध

इनकम टैक्स का रिफंड देरी से आने की स्थिति में टैक्स देने वाले लोग आयकर विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर स्थित हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सपोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। सीपीसी और फीलिंग हेल्प टैक्स पर संपर्क करके अपने रिफंड से जुड़ी स्थिति की जानकारी अच्छी तरह से ले सकते हैं विभाग की तरफ से जारी किए गए ईमेल और एसएमएस अलर्ट को भी ध्यान से पढ़ें क्योंकि कई बार जरूरी निर्देश उसी में रहते हैं।

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रिफंड में देरी से बचने के लिए क्या रखें ध्यान?

विशेषज्ञों के अनुसार आईटीआर फाइल करते समय सही बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड भरना, समय पर आई वेरिफिकेशन कर लेना और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी होता है इससे इनकम टैक्स रिफंड में देरी की संभावनाएं काफी हद तक कम रहती हैं।

अगर आपका आयकर रिफंड समय पर नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं आप आयकर विभाग में शिकायत दर्ज करें इसके बाद आपकी समस्या का समाधान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिया जाएगा।

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