ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने (TAX AUDIT DUE DATE) की आखिरी तारीख का बढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी पेनल्टी बहुत भारी है…
Tax Audit Due Date, ITR Due Date For Companies Without Tax Audit| आयकर विभाग ने 2023-24 के लिए ऑडिट रिपोर्ट (TAX AUDIT DUE DATE) दाखिल करने की तारीख 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी है। आयकर विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि करदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
TAX AUDIT DUE DATE की समयसीमा बढ़ी
इसे देखते हुए ऑडिट रिपोर्ट (TAX AUDIT DUE DATE) की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर की जा रही है। अकाउंटिंग और कंसल्टिंग कंपनी मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने समाचार एजेंसी भाषा में इस विस्तार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने में तकनीकी दिक्कतों के कारण सरकार को समय सीमा सात दिन और बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा है।
आखिरी तारीख का बढ़ना जरूरी
ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने (TAX AUDIT DUE DATE) की आखिरी तारीख का बढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी पेनल्टी बहुत भारी है। यदि आप अंतिम तिथि के बाद ऑडिट रिपोर्ट जमा करते हैं, तो आपको 1.5 लाख रुपये या कुल बिक्री का 0.5 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स ऑफ इंडिया ने देर रात अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
7 अक्टूबर तक बढ़ी TAX AUDIT DUE DATE
इसे अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 07 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। आयकर ऑडिट धारा 44AB के तहत एक विशेष वर्ग के करदाताओं के लिए किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर ऑडिट कराने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है। वहीं, ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर 2024 थी, जिसे 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी
ऐसे में जो करदाता 31 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट के साथ आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं। वे 31 अक्टूबर के बाद भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। बशर्ते उन्हें जुर्माना देकर विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि जिन करदाताओं को आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी है, उन्हें 7 अक्टूबर 2024 तक ऐसा करना होगा। यदि आप विभाग द्वारा बढ़ाई गई तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करने और उसके बाद फाइल करने में विफल रहते हैं। तो आपको भुगतान करना पड़ सकता है।