MP: सतना में नरवाई जलाने पर सख्ती, 2,500 से 15,000 रुपये तक जुर्माना

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Satna News: खेत में नरवाई जलाने पर अब भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सतना कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। साथ ही, कंबाइन हार्वेस्टर के लिए भी कड़े नियम लागू किए गए हैं।

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में फसलों की कटाई के बाद नरवाई (फसल अवशेष) जलाने पर अब कड़ा जुर्माना लगेगा। पर्यावरण प्रदूषण और आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले भर में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों को उनकी भूमि के आकार के आधार पर 2,500 रुपये से 15,000 रुपये प्रति घटना तक का जुर्माना देना होगा।

कंबाइन हार्वेस्टर के लिए सख्त नियम

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य किया है। जिला परिवहन अधिकारी और कृषि अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिया गया है कि जिले में कोई भी हार्वेस्टर इन उपकरणों के बिना संचालित न हो। उल्लंघन करने वाले हार्वेस्टर संचालकों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।

जुर्माने की राशि

  • 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए: 2,500 रुपये
  • 2 से 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों के लिए: 5,000 रुपये
  • 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों के लिए: 15,000 रुपये प्रति घटना

निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था

आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी संयुक्त रूप से जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपेंगे। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर कार्यालय द्वारा अंतिम कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सतना जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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