Satna News: हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ नाबालिग रेप पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात

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Satna News: सतना में हाईकोर्ट के निर्देश पर 14 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात कराया गया। इसके लिए सिविल सर्जन ने एक विशेष टीम गठित की थी।

MP Highcourt News: मध्य प्रदेश के सतना में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला अस्पताल में एक मेडिकल टीम ने साढ़े 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता का 28 सप्ताह का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) यानी गर्भपात सफलतापूर्वक किया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, गर्भावस्था जारी रखना पीड़िता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था।

जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता के माता-पिता की पुनः काउंसलिंग के निर्देश दिए थे। उन्हें गर्भपात से जुड़े सभी जोखिमों और परिणामों की जानकारी दी गई। काउंसलिंग के बाद माता-पिता ने गर्भपात के लिए सहमति दे दी।

सतना जिला न्यायालय ने दी थी जानकारी

सतना जिला न्यायालय ने नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी हाईकोर्ट को पत्र के माध्यम से दी थी। हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गर्भावस्था जारी रखना पीड़िता के लिए जोखिमपूर्ण है। हालांकि, शुरुआत में माता-पिता गर्भपात के पक्ष में नहीं थे।

मेडिकल टीम ने किया सुरक्षित गर्भपात

हाईकोर्ट के आदेश पर सिविल सर्जन ने गर्भपात के लिए एक विशेष मेडिकल टीम गठित की, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेटरनिटी विंग की एचओडी डॉ. मंजू सिंह, डॉ. सुनील पाण्डेय, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विजेयता राजपूत और डॉ. हर्षिका सिंह शामिल थे। गर्भपात की प्रक्रिया सफल रही, और पीड़िता की हालत स्थिर है। वह वर्तमान में सतना जिला अस्पताल में भर्ती है और चिकित्सकीय निगरानी में स्वस्थ है।

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