Sanjay Singh Bail News: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कई महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे. दिल्ली शराब घोटाला में उनका नाम सामने आने के बाद उन्हें भी ED ने अपनी जांच के दायरे में ले लिया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को बेल ग्रांट की है लेकिन जमानत के बदले इतनी सारी शर्ते रख दी हैं कि संजय सिंह कुछ कर ही नहीं सकते हैं.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भले ही संजय सिंह को जमानत दी लेकिन जमानत की शर्तें तय करने की जिम्मेदारी ट्रायल कोर्ट को देदी। बेल आर्डर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने जमानत के बदले कई शर्तें संजय सिंह पर लागू कर दीं.
जमानत के बदले क्या शर्तें लागू हुईं
कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि- संजय सिंह दिल्ली NCR से बाहर नहीं जा सकते हैं. और अगर ऐसा करना जरूरी है तो उन्हें पहले कोर्ट से इसकी इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, उनकी लोकेशन ट्रेस होती रहेगी, जांच में एजेंसी का सहयोग करना होगा और संजय सिंह इस केस से जुडी कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं.