Board Exam: परीक्षा केन्द्रों की सौ मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग भी प्रतिबंधित

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Restrictive order implemented within 100 meter radius of board examination centers: रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केन्द्रों की सौ मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन तथा परीक्षा के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत पूरे रीवा जिले में सभी परीक्षा केन्द्रों में लागू होंगे।

कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केन्द्र के सौ मीटर की परिधि प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें परीक्षार्थी और परीक्षा से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि में सभी तरह के अस्त्र-शस्त्र को लेकर प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्र की ओर जाने वाले मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र के सौ मीटर के क्षेत्र में वाहनों का भी जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि में में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, टैबलेट, कम्प्यूटर, ब्लूटूथ, स्मार्टवाच अथवा अन्य किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की सौ मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की नकल सामग्री जैसे गाइड, पुस्तकें, नोट्स, पर्ची, किताबों के पन्ने आदि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। परीक्षा केन्द्र की गोपनीयता भंग करने पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा संचालन की अवधि में परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि में कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, टेलीफोन बूथ, फोटोकापी अथवा कम्प्यूटर सेंटर, मोबाइल रिचार्ज दुकान सहित कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के कार्य में तैनात शासकीय सेवकों के साथ बहस करने, परीक्षा विरोधी वार्तालाप करने अथवा डराने-धमकाने का कार्य नहीं करेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश को वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई करके तामील कराना संभव नहीं है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत आदेश को एक पक्षीय रूप में लागू किया जाता है। आमजनता को समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से इसकी सूचना दी जा रही है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, थाना प्रभारी तथा ग्राम पंचायत सचिवों को प्रतिबंध की आमजनता को समुचित तरीके से सूचना देने एवं कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रतिबंध को प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं सभी एसडीएम को आदेश का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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