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Income Tax Budget 2024 : निर्मला सीतारमण ने बताया कितना कमाने वालों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स

Income Tax Budget 2024 : मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण साल 2024 का बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश करने से पहले उन्होंने बजट 2024 पर भाषण दिया। उन्होंने इस बार बजट में टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए हैं। जिनमें न्यू टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स और स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन के नियम बदल दिए हैं। आईये जानते हैं कि वित्त मंत्रालय ने टैक्स प्रणाली में क्या-क्या बदलाव किए हैं और आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

आज पेश हुआ बजट (Income Tax Budget 2024)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने आज संसद में वर्ष 2024 का बजट पेश किया। उन्होंने अपने भाषण में कई एलान किए हैं। उनके मुताबिक इस बजट से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।खासकर करदाताओं के लिए यह बजट काफी लाभदायक है। इस बार निर्मला सितारमण ने इनकम टैक्स में कई बदलाव किए हैं। जिसके अनुसार, कम कमाने वाले करदाताओं को टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन को भी बढ़ा दिया गया है।

न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव (Income Tax Slabs Change)

बजट 2024 की घोषणा में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स (Income Tax Budget 2024) में बड़े बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि तीन लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स वसूली तीन लाख के ऊपर की वेतन वाले लोगों से की जाएगी। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल न्यू इनकम टैक्स स्लैब में ही बदलाव किया गया है।

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3 लाख की कमाई पर नहीं देना पड़ेगा टैक्स

नई इनकम टैक्स स्लैब्स (Income Tax Slabs Change) के अनुसार, अब जिन व्यक्तियों की सैलरी (सालाना कमाई) 3 से 7 लाख रुपये तक है, उन्हें पांच फीसदी इनकम टैक्स देना होगा। अगर कोई व्यक्ति सालाना 7 से 10 लाख रुपये तक कमाता है, तो उसे अपनी सैलरी का 10 फीसदी टैक्स देना होगा। व्यक्ति की वार्षिक सैलरी अगर 10 से 12 लाख रुपये है तो उसे अपनी इनकम का 15 फीसदी टैक्स देना होगा। जबकि 12 से 15 लाख रुपये की वार्षिक कमाई पर 20 फिसदी इनकम टैक्स (Income Tax Budget 2024) देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब की सूची में 15 लाख रुपये से अधिक कमाई करने वाले करदाताओं को अपनी कमाई का 30 फीसदी इनकम टैक्स देने को कहा गया है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में रु 25000 की बढ़ोत्तरी (Standard Tax Deduction)

बजट -2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बढ़ोत्तरी की गई है। अब न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव केवल न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है। पुराने टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नियम केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए लागू होगा।

टैक्स कटौती में हुई बढ़ोत्तरी (Income Tax Budget 2024)

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण के बजट-2024 में कुछ जगहों पर टैक्स कटौती में बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने नई टैक्स रिजीम में परिवारिक पेंशन की कटौती को 15 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव Income Tax Act की धारा 80 CCD के तहत लाया गया है। इसमें गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रावधान रखा गया है।

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