Income Tax Bill : कल सदन में पेश हो सकता है ‘नया आयकर बिल’, ‘पिछला वर्ष’ अब होगा ‘टैक्स ईयर’

Income Tax Bill : केंद्र सरकार कल गुरुवार को संसद में नया आयकर बिल 2025 पेश कर सकती है। यह नया विधेयक आयकर कानून को पूरी तरह से बदल देगा। इस कानून में 536 धाराएं और 23 अध्याय शामिल होंगे। इसके जरिए 1961 में बने पुराने आयकर अधिनियम को समाप्त किया जाएगा। यह बिल टैक्स व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाएगा। इसे पेश करने के बाद, इसमें किए गए बदलावों से छोटे व्यापारियों, प्रोफेशनल्स और आम टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। यह नया बिल टैक्स प्रणाली को ज्यादा सुधारात्मक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नए विधेयक में छोटे कारोबारी को राहत | income tax bill parliament

छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को नए इनकम टैक्स  (Income Tax) कानून के तहत राहत दी गई है। अब 5 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को टैक्स ऑडिट से छूट मिलेगी, जो उनके लिए एक बड़ा राहत है। इससे उन्हें ऑडिट की प्रक्रिया से बचने का मौका मिलेगा, जिससे उनके समय और खर्च दोनों में बचत होगी।

1 करोड़ सालाना आय पर टैक्स ऑडिट से छूट

नए इनकम टैक्स 2025 के आने के बाद टैक्स ऑडिट में छूट मिलेगी। प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स ऑडिट (Tax Audit) की लिमिट को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये सालाना किया गया है। इसका मतलब है कि जिन प्रोफेशनल्स की सालाना आय 1 करोड़ तक है, उन्हें भी टैक्स ऑडिट से छूट मिल जाएगी, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी।

डिजिटल टैक्स भुगतान आसान होगा | income tax bill 2025

नए इनकम टैक्स विधेयक से डिजिटल टैक्स फाइलिंग और फेसलेस प्रोसेसिंग को और भी आसान बनाया गया है, जिससे टैक्स पेयर के लिए प्रक्रिया को समझना और पूरा करना ज्यादा सरल हो जाएगा। नए आयकर बिल 2025 में वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, जो एक बड़ा सुधार है। पहले जहां मैनुअल चेक्स होते थे, अब टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी। इससे टैक्सपेयर को अपनी रिटर्न में कोई गलती करने से पहले उसे सही करने का मौका मिलेगा।

इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर भ्रामक या गलत आयकर रिटर्न भरता है, तो उस पर भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी टैक्सपेयर सही और सच्ची जानकारी ही प्रदान करें, जिससे टैक्स सिस्टम में धोखाधड़ी कम हो और नियमों का पालन हो सके।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन की तिथि भी बढ़ी 

नए आयकर बिल 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव Tax Audit रिपोर्ट सबमिशन की तारीख में बढ़ोतरी है। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। इसके साथ ही, टैक्स ऑडिट के मामलों में रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। इससे टैक्सपेयर को ज्यादा समय मिलेगा और वे अपनी फाइलिंग को सही तरीके से कर सकेंगे।

‘पिछला वर्ष’ अब होगा ‘टैक्स ईयर’ | income tax bill 2025 pdf

बता दें कि पुराने आयकर कानून में इस्तेमाल होने वाला ‘पिछला वर्ष’ (Previous Year) शब्द अब ‘टैक्स ईयर’ (Tax Year) से बदल दिया गया है। इससे एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, क्योंकि अब टैक्सपेयर को मूल्यांकन वर्ष और पिछले वर्ष के बीच की जटिलता को समझने में आसानी होगी। उदाहरण के तौर पर, पहले 2023-24 को पिछले वर्ष माना जाता था और 2024-25 को मूल्यांकन वर्ष, लेकिन अब इसे सीधे तौर पर ‘टैक्स ईयर’ के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया और स्पष्ट हो जाएगी।

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