एमपी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शुरू की है। जिसमें एमपी की महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता और जरूरतमंद कन्याओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता सरकार प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत, कल्याणी को उनके विवाह के समय 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है जो उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।
योजना का उद्देश्य
प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं, विधवाओं, परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। विधवा महिलाओं को जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
ये होगे पात्र
वधू, वधू के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
परित्यक्ता महिला का कानूनी रूप से तलाक हुआ हो।
कल्याणी मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, आयकर दाता नहीं होनी चाहिए, और शासकीय कर्मचारी-अधिकारी नहीं होनी चाहिए।
सहायता राशि
सहायता राशि 2.00 लाख रुपये (दो लाख रुपये) है, जो कल्याणी के बैंक बचत खाते में जमा की जाएगी। यह सहायता राशि जीवनकाल में केवल एक बार ही दी जाती है। यदि कल्याणी के विवाह के 7 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद होता है, तो दी गई सहायता राशि उससे वसूल की जाएगी।
आवेदन कैसे करें
आवेदक को आवेदन जिले के कलेक्टर , संयुक्त संचालक, उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कल्याणी विवाह पोर्टल बनाया है।
अन्य महत्वपूर्ण बातें
कल्याणी का विवाह पंजीयन व सहायता राशि का भुगतान उस जिले से किया जाएगा जिस जिले में विवाह संपन्न हुआ है।
योजना का लाभ मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 2018 से संपन्न हुए विवाह के लिए ही दिया जाएगा।