No Petrol Without Helmet in MP: भोपाल में अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इंदौर के बाद इस नियम को भोपाल में भी लागू किया गया है। कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें।
No Petrol Without Helmet in MP: मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंदौर के बाद अब भोपाल में भी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने पर रोक लगाई गई है। भोपाल कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले इंदौर कलेक्टर ने भी बाइक और स्कूटी सवारों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगाया था। कलेक्टर ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी पेट्रोल पंपों को इस आदेश का पालन करना होगा।
इंदौर में 1 अगस्त से लागू होगा आदेश
इंदौर में 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी और आकस्मिक परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होगा।
महापौर की सख्ती
इंदौर में इस नियम के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बिना हेलमेट बाइक से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय प्रवेश पर रोक लगा दी है। महापौर का कहना है कि इंदौर को ट्रैफिक नियमों का पालन करने में देश का नंबर एक शहर बनाना है।