MP: 2278 अधिकारियों को मिले मजिस्ट्रियल पावर, तहसीलदार और भू-अभिलेख पदों का मर्जर

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Posts Of ASLR And SLR Merged: निर्णय 3 जून को पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था, जिसके आधार पर राजस्व विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अधीक्षक भू-अभिलेख (एसएलआर), सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (एएसएलआर), तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों को मर्ज कर दिया गया है।

Posts Of ASLR And SLR Merged: मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग ने रेवेन्यू कोर्ट और मजिस्ट्रियल कार्यों के लिए 2278 अधिकारियों की नई व्यवस्था लागू की है। यह निर्णय 3 जून को पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था, जिसके आधार पर राजस्व विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अधीक्षक भू-अभिलेख (एसएलआर), सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (एएसएलआर), तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों को मर्ज कर दिया गया है। अब एसएलआर और एएसएलआर के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण तेजी से हो सकेगा। साथ ही, गैर-न्यायिक शब्दावली को समाप्त कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि और विरोध

पिछले माह राजस्व अधिकारी संघ और अधीक्षक भू-अभिलेख संघ ने तहसीलदारों की संख्या स्थिर करने और गैर-न्यायिक कार्यों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद संघ और अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसके परिणामस्वरूप गैर-न्यायिक शब्दावली हटाने और पदों के मर्जर के लिए आदेश जारी किए गए।

तहसीलदारों का नया सेटअप

राजस्व विभाग के अनुसार, प्रदेश में अधीक्षक भू-अभिलेख के 144 और तहसीलदार के 610 पद स्वीकृत थे। इनके मर्जर के बाद अब तहसीलदार के कुल 754 पद होंगे। अधीक्षक भू-अभिलेख का नया नाम तहसीलदार होगा। इन पदों से डिप्टी कलेक्टर के लिए पदोन्नति पूर्व निर्धारित सीनियरिटी के आधार पर होगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक यह कैडर पूरी तरह रिक्त नहीं हो जाता। अधीक्षक भू-अभिलेख के पदों पर केवल नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को ही पदोन्नति मिलेगी। इस कैडर का अस्तित्व तब तक रहेगा, जब तक सभी अधिकारी रिटायर नहीं हो जाते। दोनों कैडर (एसएलआर और तहसीलदार) के लिए अलग-अलग पदक्रम सूची बनाई जाएगी।

नायब तहसीलदार और एएसएलआर की व्यवस्था

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (एएसएलआर) के 282 और नायब तहसीलदार के 1242 पदों को भी मर्ज किया गया है। अब नायब तहसीलदार के कुल 1524 पद होंगे। अधीक्षक भू-अभिलेख (तहसीलदार) के पदों पर केवल नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत एएसएलआर को ही पदोन्नति दी जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी, जब तक यह कैडर रिटायरमेंट के कारण रिक्त नहीं हो जाता।

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के लिए सीधी भर्ती के पदों पर अब कोई नई भर्ती नहीं होगी। जैसे-जैसे ये पद खाली होंगे, उन्हें नायब तहसीलदार के पदों में जोड़ा जाएगा और नई भर्ती नायब तहसीलदार के रूप में होगी। राजस्व निरीक्षकों से पदोन्नति की प्रक्रिया पहले की तरह नायब तहसीलदार और एएसएलआर दोनों पदों के लिए तय प्रतिशत के आधार पर होगी। यह तब तक जारी रहेगा, जब तक वर्तमान राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति नहीं हो जाती। नई भर्ती नायब तहसीलदार भर्ती नियम 2011 के अनुसार होगी।

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