रेप एंड मर्डर मामले में नाबालिक को 20 साल की सजा!

20 years in rape and murder case

Rape and Murder Case: दरअसल यह मामला ओडिशा के नयागढ़ ज़िले का है.जहाँ पर एक 5 वर्षीय नाबालिक के साथ पहले तो रेप किया गया बाद में उसकी हत्या कर दी गयी. जब इस मामले की जाँच की गई तो पता चला की आरोपी पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था. आरोपी की उम्र 17 वर्ष थी जब उसने बच्ची का बलात्कार किया था. आरोपी को दिसंबर 2020 में पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था. जिसके बाद कल यानि की 6 फरवरी 2024 को आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गयी है.

क्या है पूरा मामला जानें विस्तार से

Rape and Murder Case: यह घटना 14 जुलाई, 2020 की है. बच्ची खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी लेकिन उसके रत हो गई बच्ची घर वापस नहीं लौटी। बच्ची के लापता होने के ठीक दस दिन के बाद बच्ची का कंकाल उसके घर से 500 मीटर दूर एक तालाब के पास मिला। जिसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी लेकिन जब पुलिस जाँच करने में असफल रही तो पीड़िता के माता पिता ने ओडिशा विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की. जिसके बाद यह मामला सुर्ख़ियों में आगया। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर चितरंजन कानूनगो ने बताया की इस मामले में 31 गवाहों से पूछताछ की गयी. जिसके बाद आरोपी को अदालत द्वारा 20 साल की सजा सुनाई गयी. कानूनगो ने यह भी कहा की अगर आरोपी नाबालिक नहीं होता तो उसे उम्रकैद या फांसी की सज़ा सुनाई जाती।

आरोपी पक्ष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

यह सजा अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत द्वारा यह फैसल सुनाया गया है. अदालत के इस फैसले से नाराज आरोपी पक्ष के वकील बिजय मिश्रा का कहा है कि वो अदालत के इस फैसले को उड़ीसा हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। आरोपी पक्ष के वकील बिजय मिश्रा का कहना है की अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ कोई पुख़्ता साबुत नहीं है.

पीड़िता की माँ नहीं मानती आरोपी को गुनहगार

दिलचस्प बात यह है की पीड़िता की माँ आरोपी को गुनहगार नहीं मानती। पीड़िता की माँ सीबीआई जाँच की मांग कर रही है. उनका यह मानना है की आरोपी वो नहीं बल्कि कोई और है. उनका का कहना है की एसआईटी द्वारा निर्दोष को गिरफ़्तार किया गया है. इतना ही नहीं पीड़िता की ने आरोपी के पक्ष में अपना बयान दिया है. पीड़िता की माँ ने एसआईटी पर गलत व्यक्ति को सजा सुनाने का आरोप लगाया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *