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Manish Sisodia की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी !

Manish Sisodia’s release : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद दिल्ली सरकार का ठप पड़ा कामकाज सामान्य होने की उम्मीद है। अधिकारियों और संविधान विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि यदि मनीष सिसोदिया को दिल्ली का पुनः उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से प्रभावित दिल्ली सरकार और पार्टी का कामकाज फिर से सामान्य हो सकता है।

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सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद पिछले साल 28 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उनके पास शिक्षा, वित्त, आबकारी, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी समेत 18 विभागों का प्रभार था। इसके अलावा वह केजरीवाल सरकार में उपमुख्यमंत्री भी थे। जब केजरीवाल कुछ दिनों के लिए विपश्यना ध्यान के वार्षिक सत्र के लिए जाते थे तो उनकी अनुपस्थिति में पूर्व उपमुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का कामकाज संभालते थे।

इन नेताओं के हाथ में है AAM AADMI PARTY की कमान।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज शराब नीति संबंधी मामलों में सिसोदिया को जमानत दे दी। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले सिसोदिया आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद सबसे प्रमुख नेता थे। केजरीवाल और सिसोदिया की अनुपस्थिति में एक दर्जन से अधिक विभाग संभाल रहीं मंत्री आतिशी इस समय अपने कैबिनेट सहयोगियों सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन के साथ दिल्ली सरकार संभाल रही हैं।

मनीष सिसौदिया हमारे नेता हैं: SANDEEP PATHAK

आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि मनीष सिसोदिया हमारे नेता हैं। वह आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगे। हमारी सरकार के कामकाज में बाधाएं पैदा की गई हैं। उनकी रिहाई से हमें ताकत मिलेगी और शासन को भी मजबूती मिलेगी। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति भविष्य की रणनीति तय करेगी।”

संविधान के मुताबिक कोई बाधा नहीं: P.D.T ACHARYA

संविधान विशेषज्ञ पी.डी.टी. आचार्य ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल किसी को भी अपनी सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल करने की सिफारिश कर सकते हैं। पूर्व लोकसभा महासचिव ने कहा कि चूंकि केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए उन्हें उपराज्यपाल को सिफारिश भेजने के बाद मंत्रिपरिषद में किसी को भी मंत्री बनाने का अधिकार है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता हो। आचार्य ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल चाहें तो सिसोदिया को फिर से उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

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